गोहत्या का झूठा आरोप लगाकर पशु व्यापारी कासिम की हत्या करने वाले 8 दोषियों को उम्रकैद
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, हापुड़, उत्तर प्रदेश
करीब छह वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कासिम नामक पशु व्यापारी कासिम निर्मम हत्या करने के आठ दोषियों को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पशु व्यापारी ने मौत से पहले जमीन पर पैर रगड़-रगड़ कर वहां खड़े लोगों से पानी मांगी थी, पर किसी ने नहीं दिया था़.
यह घटना 2018 की बताई जाती है. अदालत के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आने वाली प्रतिक्रियाओं से पता चला कि 45 वर्षीय कासिम की तब हत्या कर दी गई जब वह व्यापार कर लौट रहे थे. कासिम पशु व्यापारी थे, जिन्हें हत्यारों ने गोहत्यारा बताकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया था़.
मुस्लिम स्पेस नामक एक एक्स एकाउंट ने अदालत के फैसले पर साझा किया-‘‘हापुड़ में मुस्लिम की लिंचिंग के हत्या में 8 दोषियों को आजीवन कारावासण्उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने 2018 में हापुड़ में गोहत्या के झूठे आरोप में एक जानवर व्यापारी 45 वर्षीय कासिम की पीट.पीट कर हत्या करने के लिए 8 लोगों को दोषी ठहराया है.
हापुड़ में मुस्लिम की लिंचिंग के हत्या में 8 दोषियों को आजीवन कारावास
— Muslim Spaces (@MuslimSpaces) March 12, 2024
उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने 2018 में हापुड़ में गोहत्या के झूठे आरोप में एक जानवर व्यापारी 45 वर्षीय कासिम की पीट-पीट कर हत्या करने के लिए 8 लोगों को दोषी ठहराया है।
बीच-बचाव करने पहुंचे 62 वर्षीय… pic.twitter.com/aqIdsUF8MX
बीच.बचाव करने पहुंचे 62 वर्षीय समीउद्दीन पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने पर घायल हुए थे.’’
इस बारे में मोहम्मद जुबैर ने भी प्रतिक्रिया दी है. अदालत के फैसले पर उन्हांेने एक्स पर लिखा-’’
A court in UP's Hapur has convicted 10 men for lynching Qasim, a goat trader, on the false rumour of cow slaughter in Hapur in 2018, 62 year old Samaydeen was also murderously assaulted. The session court has convicted all 10 accused persons under Sec. 302/149, 307/149, 147, 148… pic.twitter.com/E4k66ZJVZ0
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 12, 2024
यूपी के हापुड की एक अदालत ने 2018 में गोहत्या की झूठी अफवाह पर बकरी व्यापारी कासिम की पीट.पीटकर हत्या करने के मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराया हैए 62 साल के समयदीन पर भी जानलेवा हमला किया गया था.
सत्र न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को धारा के तहत दोषी ठहराया है, 302/149ए 307/149ए 147ए 148 और 153ए IPC उन्हें आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. 58,000. प्रत्येक.
इसी तरह अदालत की खबरें अपनी वेबसाइट पर देने वाली लाइव लाॅन सोशल मीडिया पर साझा किया-’’
2018 Hapur lynching case : Sessions Court in UP finds ten persons guilty of the murder of 45-year-old Qasim and assault of 62-year-old Samaydeen. All convicts sentenced to life imprisonment and fine of Rs. 58,000/- each.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 12, 2024
2018 हापुड लिंचिंग मामलारू यूपी की सत्र अदालत ने 45 वर्षीय कासिम की हत्या और 62 वर्षीय समयदीन पर हमले के मामले में दस लोगों को दोषी पाया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास और पांच.पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 58,000. प्रत्येकण.
अदालत के इस निर्णय का आम लोग भी जोरदार स्वागत कर रहे हैं. गोरक्षकों को लेकर आरएसएस प्रमुख और पीएम मोदी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि गोहत्या के नाम पर उनकी इस तरह की हरकतें बर्दस्त नहीं की जाएंगीं.