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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, सपा ने किया विरोध

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,लखनऊ

उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. यूपी की बीजेपी सरकार ने इस मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का ऐलान किा है. इसपर पलटावार करते हुए विपक्षी दलों ने इसे नकारात्मक राजनीति करार दिया है.योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक लाया है. इसमें कथित लव जिहाद के अपराधों के लिए सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव है. मजे की बात यह है कि यह हिंदी लड़की और मुसलमान लड़के के मामले में है. लड़की मुसलमान और लड़का हुआ तो उसे ‘घर वापसी’ कहा जाएगा.

योगी सरकार ने यूपी में ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों पर कड़ी सजा देने का फैसला किया है. लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है. कई अन्य अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है. कानून जिहाद के तहत नए अपराध भी जोड़े गए, जिनमें आजीवन कारावास का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार ‘लव जिहाद’ के नाम पर मुसलमानों पर सख्त हो रही है. योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था. इसके बाद सरकार ने लगातार इस मामले में सख्त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को सख्त बनाया. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, लव जिहाद के मामले में अदालत पीड़िता के इलाज के खर्च के एवज में जुर्माना तय कर सकेगी.

बिल लाने से पहले सरकार ने कहा था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और पिछड़े दलित समुदाय से संबंधित होने के आधार पर सजा तय की जाएगी. नए विधेयक में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए दंड और जुर्माने में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले लव जिहाद के बारे में जानकारी या शिकायत देने के लिए पीड़ित, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. अब कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी पुलिस को लिखित रूप से दे सकता है. सूचना मिलते ही जांच कराई जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, अब ऐसे मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट के नीचे नहीं होगीण् इसके साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जाएगा. कानून के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है. इससे पहले 2021 में विधायिका से पारित कर इसे आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया गया था. हालांकि उस समय इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 साल और 50 हजार रुपये तक जुर्माना है.

योगी सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है. इंडिया गठबंध का हिस्सा समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने लव जिहाद से संबंधित मौजूदा कानून में संशोधन लाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की है. कहा कि भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना जानती है.

खुद बनाए गए एक वीडियो में चांद ने कहा, लव जिहाद पर अध्यादेश लाने वाली भाजपा सरकार के पास पहले से इस पर कानून है. अगर कोई किसी को किसी मकसद से अपने प्रेम जाल में फंसाता है, तो उसके लिए कानून है, लेकिन भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है. वह बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहती.

सपा नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी समझती है कि ये ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं. इनसे लोगों का कोई भला नहीं होगा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसके तहत यूपी में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा होगी. विधेयक में इसके तहत सूचीबद्ध कुछ अपराधों के लिए सजा को दोगुना करने का प्रस्ताव है.

यूपी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों के विरोध का खतरा पैदा हो गया है. चूंकि यह कानूनी पूरी तरह मुसलमानांे को बांधने के लिए है और इस मामले में पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी, जो मुसलमानांे को मंजूर नहीं. इसके अलावा कानून की बुनावट ऐसी है कि यह सीधे-सीधे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेगा. इसके अलावा इस तरह के कानून लाकर बीजेपी खुद ही मुसलमानों से दूर होती जा रही है.