NewsTOP STORIES

‘मेरा बेटा ब्राह्मण था, लेकिन मुसलमानों का जीवन भी अनमोल है,’ बेटे की हत्या पर माँ का बयान

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

19 वर्षीय आर्यन मिश्रा की माँ उमा अपने बेटे की हत्या से बेहद दुखी हैं. उनका बेटा, जिसे हिंदुत्व समूह बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम “गौ तस्कर” समझकर मार डाला, उनके जीवन का केंद्र था. उमा ने भावुक होकर हत्या के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या मुसलमान इंसान नहीं हैं? क्या वे हमारे भाई नहीं हैं?
आप किसी मुसलमान को क्यों मारेंगे?” उमा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने गोली मारी

आर्यन, जो कक्षा 12 का छात्र था, 23 अगस्त को हरियाणा के पलवल जिले में एनएच-19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास गौरक्षकों के द्वारा पीछा करने के बाद गोली मारी गई. गौरक्षकों के समूह ने आर्यन की कार का लगभग 50 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उसे गोली मार दी.

यह घटना तब सामने आई जब हिंदुत्व नेता अनिल कौशिक, जो कि आरोपियों में से एक है, ने कथित रूप से आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा से कहा कि उन्हें लगा कि आर्यन एक मुसलमान था और अब उन्हें “एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा” है.

उमा की नाराजगी और सवाल

उमा इस बयान से और भी ज्यादा नाराज़ हो गईं है. उन्होंने हमलावरों के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा, “हमारे आसपास के कई मुसलमान हमारी रक्षा करते हैं और मैं उन्हें भाई मानती हूँ.” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मानव जीवन के प्रति इतनी लापरवाही क्यों बरती गई.

बजरंग दल कार्यकर्ता की माफी

घटना के बाद, अनिल कौशिक ने आर्यन मिश्रा की हत्या पर खेद जताया, जिसे उसने गलती से मुस्लिम गौ तस्कर समझ लिया था. स्थानीय रूप से “फरीदाबाद के मोनू मानेसर” के नाम से बदनाम कौशिक मुस्लिम विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा ने जेल में कौशिक से मुलाकात की, जहां कौशिक ने उनके पैर छूकर माफी मांगी. कौशिक ने कहा, “मुझे लगा कि आपका बेटा मुस्लिम है. अब मुझे ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है.” इस पर सियानंद ने सवाल किया, “तुम एक मुस्लिम को क्यों मारोगे? सिर्फ एक गाय के लिए? तुमने कार के पहिए पर गोली चला सकते थे या पुलिस को बुला सकते थे. कानून अपने हाथ में क्यों लिया?” कौशिक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,

सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना ने नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

आरोपियों की पहचान

अनिल कौशिक, वरुण कुमार, कृष्ण कुमार, आदेश सिंह और सौरव कुमार के रूप में की गई है. इन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103 (1) (हत्या के लिए सजा), 190 (गैरकानूनी सभा) और 191 (3) (घातक हथियारों से लैस) के तहत गिरफ्तार किया गया है.