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हज और उमरा के मौसमी वीजा बेचने पर 50,000 रियाल का जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग की सजा भी

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, रियाद

सऊदी अरब के जनशक्ति और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने हज और उमरा के दौरान अस्थायी कार्य वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हज और उमरा के लिए जारी किए जाने वाले मौसमी कार्य वीजा को बेचने या इन वीजा पर श्रमिकों को किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति देना एक गंभीर अपराध है.

इस अपराध के लिए 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और ऐसे संगठनों या कंपनियों को हज और उमरा सेवाओं से संबंधित कार्यों के लिए अगले पांच वर्षों तक ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. यह चेतावनी इसलिए दी गई है ताकि हज और उमरा के दौरान अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके.

मंत्रालय ने जारी की सख्त चेतावनी

मंत्रालय ने यह भी कहा कि उल्लंघन के मामलों में, जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग की सजा एक साथ दी जा सकती है. इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि अस्थायी वीजा धारक केवल उन्हीं सेवाओं में कार्य करेंगे, जिनके लिए उन्हें वीजा दिया गया है.

किसी अन्य क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही, मंत्रालय ने हज और उमरा के लिए अस्थायी कार्य वीजा बेचने को अवैध घोषित कर दिया है, जिससे कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके.

मौसमी कार्य वीजा के नए नियम

हज और उमरा के लिए अस्थायी कार्य वीजा के बारे में मंत्रालय ने नए नियम भी लागू किए हैं. इन नियमों के अनुसार, इस वर्ष जारी किए जाने वाले अस्थायी वीजा की वैधता अवधि एक वर्ष तक की होगी, जबकि इन वीजा पर आने वाले कर्मचारी अधिकतम 90 दिनों तक रह सकेंगे.

इस अवधि को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है. यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यकता समझी जाती है.मौसमी कार्य वीजा की अवधि हिजरी कैलेंडर के शाबान महीने से शुरू होकर मुहर्रम के अंत तक वैध रहती है.यह वीजा उन कार्यों के लिए जारी किया जाता है जो हज और उमरा सेवाओं के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि अधिकतम तीर्थयात्रियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिल सकें.

हज मंत्रालय ने मौसमी वीजा जारी करने की अवधि बढ़ाई

सऊदी सरकार की ओर से हज मंत्रालय ने मौसमी वीजा जारी करने की अवधि को भी बढ़ाने की घोषणा की है. इस निर्णय का उद्देश्य हज और उमरा क्षेत्र में सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है.

इस पहल के तहत, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा. बिना चिकित्सा बीमा के वीजा जारी नहीं किया जाएगा, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

ब्लैकलिस्ट और जुर्माने का प्रावधान

मंत्रालय ने यह भी बताया कि जो भी संगठन या व्यक्ति इन नए नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसे हज और उमरा सेवाओं के लिए पांच साल तक ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा, 50,000 रियाल तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हज और उमरा के दौरान सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गिरावट न हो और सभी तीर्थयात्री सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कर सकें.

अस्थायी श्रमिकों के आयात के लिए मंजूरी

सऊदी कैबिनेट ने भी हज और उमरा क्षेत्र के लिए विदेश से अस्थायी श्रमिकों के आयात की प्रक्रिया को मंजूरी दी है. इसका मुख्य उद्देश्य हज और उमरा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की गुणवत्ता और सेवा मानकों में सुधार करना है.इसके साथ ही, इस नए नियम से सऊदी सरकार हज और उमरा के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके अनुभव को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है.

यह निर्णय सऊदी अरब के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके तहत वह अपने हज और उमरा तीर्थयात्रियों को अधिकतम सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना चाहती है.