भीड़ के हमले के शिकार चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली 3 साल बाद POCSO मामले में बरी
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इंदौर
लगभग 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली, जिसके खिलाफ POCSO अधिनियम सहित कई मामले दर्ज थे, को आखिरकार मंगलवार, 3 दिसंबर को इंदौर की एक अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया.
उत्तर प्रदेश के रहने वाले अली चूड़ियाँ बेचने के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश जाते थे. अगस्त 2021 में, बाणगंगा के गोविंद नगर में चूड़ियाँ बेचते समय, उन्हें धार्मिक घृणा अपराध का शिकार होना पड़ा, जब हिंदुत्व समूह बजरंग दल के सदस्यों ने नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई की.
उस समय वायरल हुए वीडियो में बजरंग दल के एक समर्थक को यह कहते हुए सुना जा सकता है“उसका बैग खोलो. इसे बाहर निकालो. उसे फिर कभी हमारे इलाके में नहीं दिखना चाहिए. हमारे इलाके में कभी मत आना. किसी भी हिंदू इलाके में मत दिखना,”
वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अली पर हमले का विरोध किया.शुरू में हिचकिचाते हुए इंदौर पुलिस ने कहा कि अगर कोई भीड़ के खिलाफ शिकायत करेगा तभी एफआईआर दर्ज की जाएगी. कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने तस्लीम अली को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद की..
हालांकि, अगले दिन एक काउंटर एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि अली ने 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की. पुलिस ने POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) सहित नौ गंभीर आरोप जोड़े.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को जमानत दिए जाने से पहले अली को चार महीने जेल में बिताने पड़े.लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई.
अगले साढ़े तीन साल तक तस्लीम अली अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर अदालत में लड़ता रहा. मंगलवार को इंदौर की एक अदालत ने आखिरकार उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया.
अपनी जीत के बारे में बात करते हुए अली ने संवाददाताओं से कहा, “मेरे वकीलों ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया था कि मैं बरी हो जाऊंगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा था.”