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इमरान खान को सजा: 190 मिलियन पाउंड के मामले में जेल

आसिम जावेद, रावलपिंडी

जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई है. उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा मिली.

मामले की प्रमुख बातें

  • इमरान खान: 14 साल जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल.
  • बुशरा बीबी: 7 साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 3 महीने अतिरिक्त जेल.

अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी

अदालत का फैसला

न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के मजबूत सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया.

अदालत की कार्यवाही

  • इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए.
  • अभियोजन टीम ने दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिनका बचाव पक्ष खंडन नहीं कर सका.गवाहों की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय पाई गई.
  • बचाव पक्ष की बरी करने की याचिका खारिज कर दी गई.
  • अदियाला जेल और अदालत के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए.
  • एलीट कमांडो, महिला पुलिसकर्मी, और डॉल्फिन फोर्स को तैनात किया गया.
  • मीडिया को भी सुनवाई कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति दी गई.
  • मामले का सार: आरोप था कि इमरान खान ने निजी हाउसिंग सोसायटी के जुर्माने में भ्रष्टाचार कर राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाया.
  • बुशरा बीबी पर इन अवैध गतिविधियों में सहायता करने का आरोप था.
  • 190 मिलियन पाउंड के इस मामले की सुनवाई एक साल चली.
  • अभियोजन ने साबित किया कि इमरान खान ने संघीय कैबिनेट के जरिए गुप्त समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अपना प्रभाव इस्तेमाल किया.
  • अदालत ने कहा कि सफेदपोश अपराधों में मामूली विसंगतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के सबूत पर्याप्त थे.

फैसले की देरी

  • अदालत ने पहले 18 दिसंबर 2024 को फैसला सुरक्षित रखा.
  • सुनवाई की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 तय की गई.

आरोपियों का जेल स्थानांतरण

  • इमरान खान को नया कैदी नंबर आवंटित किया गया.
  • बुशरा बीबी को महिला बैरक में स्थानांतरित किया गया..
  • जेल अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच और बायोमेट्रिक्स किया गया.

यह फैसला पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली और जवाबदेही तंत्र की एक बड़ी मिसाल है. इमरान खान और बुशरा बीबी के दोषी ठहराए जाने से यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा