वक्फ संस्थाओं को अल्टीमेटम : 5 दिसंबर 2025 तक जरूरी है वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली, नागपुर
देशभर के वक्फ संस्थानों के trustees और मुतावल्ली के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। 8 अप्रैल 2025 तक जो भी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह, दरगाह, ईदगाह, आशुराखाना जैसी वक्फ संस्थाएं अपने संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं, उन्हें अब नए वक्फ अमेंडेड कानून 2025 के तहत केंद्रीय वक्फ पोर्टल पर अपनी संपूर्ण जानकारी अपलोड करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 5 दिसंबर 2025
वक्फ संस्थाओं को चेतावनी दी गई है कि अगर वे 5 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें छह महीने की जेल की सजा या 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यही नहीं, यह प्रक्रिया संस्थाओं की पारदर्शिता और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दी गई है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले, पोर्टल पर मोबाइल नंबर के जरिए यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति संस्थान का मुतावल्ली या मैनेजमेंट कमेटी का कोई ओहदेदार होना चाहिए।
इसके बाद वक्फ संस्थाओं को अपनी संपत्ति, लैंड रिकॉर्ड, किरायेदारों, अतिक्रमण और कोर्ट केसों की पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज
इस प्रक्रिया के दौरान संस्थाओं को कई दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- जानकारी अपलोड करने वाले का ID (आधार या अन्य पहचान पत्र), एड्रेस प्रूफ, ईमेल और फोटो।
- मुतावल्ली का पूरा नाम, पता और ईमेल।
- संबंधित वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- शेड्यूल की कॉपी या जोड़ पत्र।
- संपत्ति के विवरण, बाउंड्री, फोटो, वक्फ नामा (यदि उपलब्ध हो) या रजिस्ट्री, 7/12 या अन्य प्रॉपर्टी रिकॉर्ड।
- नमूना ड (यदि उपलब्ध हो)।
- आय-व्यय विवरण या ऑडिट रिपोर्ट।
- लीज और किरायेदारों के विवरण।
- अतिक्रमण करने वालों की जानकारी।
- कोर्ट मामलों की जानकारी।
- रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन का विवरण।
क्यों जरूरी है यह कदम?
अब्दुल रऊफ शेख, साबिक CEO, Waqf Board, ने कहा कि यह कदम वक्फ संस्थाओं की पारदर्शिता बढ़ाने, संपत्ति और प्रशासनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित करने और संस्थाओं को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने सभी trustees और मुतावल्ली से आग्रह किया कि वे तुरंत अपने दस्तावेजों को तैयार करें और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करें।
उन्होंने आगे बताया, “यह अवसर वक्फ संस्थाओं के लिए एक जिम्मेदारी के साथ-साथ सुरक्षा का भी माध्यम है। जो संस्थाएं समय पर रजिस्टर होंगी, उन्हें सरकारी मदद और कानूनी संरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं, विलंब करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है।”

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल है:
- सबसे पहले, मोबाइल के जरिए पोर्टल पर यूजर रजिस्ट्रेशन।
- रजिस्ट्रेशन के बाद सभी संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड अपलोड करें।
- दस्तावेज़ों की जांच और पुष्टिकरण कर अंतिम सबमिशन।
अब्दुल रऊफ शेख ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर रजिस्ट्रेशन न करने वाली संस्थाओं के trustees को कानूनन जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
सम्पर्क और जानकारी
अधिक जानकारी के लिए संस्थाएं सीधे संपर्क कर सकती हैं:
✍️ अब्दुल रऊफ शेख, साबिक CEO, Waqf Board
📞 9423419964
यह सूचना सभी वक्फ संस्थाओं के लिए गंभीर और समयबद्ध कार्रवाई का संदेश है। सभी trustees और मुतावल्ली से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज तैयार करें और पोर्टल पर रजिस्टर कर कानूनन सुरक्षा सुनिश्चित करें।

