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ओडुपी: कॉलेज में जब लड़कियों   ने हिजाब पहना तोे विरोधी हिंदू छात्र भगवा शॉल ओढ़ कर आए

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, उडुपी

कर्नाटक के ओडुपी में कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांडापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल, बुधवार को जब उडुपी से 40 किलोमीटर दूर कांडापुर के एक कॉलेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंचीं तो जवाब में करीब 100 लड़कों ने भगवा शॉल पहनकर विरोध किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांडापुर विधायक हलदी श्रीनिवास शेट्टी ने कॉलेज के अधिकारियों और छात्रों के साथ बैठक की.

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बैठक दोनों पक्षों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई , क्योंकि लड़कियों के माता-पिता ने कहा कि उनके बच्चों को हिजाब पहनने का अधिकार है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों को वर्दी पहनने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए. आपको बता दें कि कर्नाटक के मैंगलोर के उडुपी जिले के एक सरकारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है. यह याचिका छात्र रेशम फारूक ने दायर की है. याचिका का प्रतिनिधित्व उनके भाई मुबारक फारूक ने किया है.

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि छात्राओं का हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है. यह इस्लाम के तहत एक आवश्यक कार्य है. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उसे और उसके अन्य सहपाठियों को कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने आठ छात्राओं को इस्लाम धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं दी. इसमें कहा गया है कि क्योंकि छात्राओं ने हिजाब पहन रखा है, इसलिए वो शिक्षा के अपने मूल अधिकार से वंचित हैं.

सप्ताह के अंत तक मामले की सुनवाई की संभावना

याचिकाकर्ता की ओर से शतबिश शिवन्ना, अर्नौ ए. बगलवारी और अभिषेक जनार्दन कोर्ट में पेश हुए. इस सप्ताह के अंत में पहली सुनवाई की उम्मीद है. उडुपी के विधायक और कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने के अधिकार का विरोध करने वाली छात्राओं के साथ बैठक के बाद स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग के निर्णय के तहत महिला छात्रों को कक्षा में ‘हिजाब‘ पहनना चाहिए. इसके साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.