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वीडियो देखें: जानिए, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू ने हिजाब प्रतिबंध पर क्या कहा ?

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बेबाक राय दी है. ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें वह हिजाब विवाद पर अपना स्टैंड क्लीयर करते दिख रही हैं. कौर ने बड़ी बेकाकी से कहा कि हिजाब मामले में महिलाओं को निशाना बनाना गलत है.

एक प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘हिजाब में भी आप इस लड़की को निशाना बना रहे हैं, जो चाहती है उसे दे दो. उसको उड.ने दो. वो उसके पार है. आप मत काटो, काटने है तो अपने आप के काटो. (आप महिलाओं को निशाना बनाते हैं, यहां तक ​​कि हिजाब के मुद्दे पर भी. उसे वैसे ही जीने दें जैसे वह अपना जीवन जीना चाहती है. उसे उड़ने दें. उसके पंख न काटें.

हरनाज, जो शुरू में सवाल का जवाब देने से हिचकिचा रही थीं. शो के मॉडरेटर की ओर मुड़ गईं, जिन्होंने तब मीडियाकर्मियों से राजनीतिक मुद्दों से बचने और हरनाज की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया. जब रिपोर्टर नहीं माने तो उन्हें सवाल का बेबाकी से जवाब दिया.उनके जवाब के बाद दर्शकों ने तालियां बजाईं. इसके बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से मिस यूनिवर्स प्रतियोगी का खिताब जीतने के सफर के बारे में सवाल पूछने का अनुरोध किया.

हिजाब पर प्रतिबंध

बता दें कि जनवरी में कर्नाटक के उडुपी में एक प्री-यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज में महिला मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित करने के बाद हिजाब विवाद शुरू हो गया.

प्रशासन द्वारा पेश किया गया कारण यह था कि हिजाब पहनने वाली छात्राएं अपने संस्थान के ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रही हैं. छात्राओं ने अपनी ओर से कहा कि हिजाब उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है और इस तरह उनके विश्वास का अभ्यास करने के उनके अधिकार की पुष्टि की.
हिजाब विवाद ने जल्द ही उत्तरी कर्नाटक के अन्य हिस्सों में फैल गया, जहां दक्षिणपंथी छात्रों के साथ मुस्लिम महिलाओं (अम्बेडकरवादी और मुस्लिम छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित) ने क्रमशः हिजाब के खिलाफ और उसके पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया.
हालांकि, राज्य भर में भगवा पहने छात्रों और मुसलमानों के कई विरोधों ने राज्य को कुछ दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने के लिए मजबूर किया.इसके बाद छात्राओं द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने छह मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया.उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले विवाद पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, जिसके बाद कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. अभी मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई का बहिष्कार किए हुए हैं.