कड़कड़डूमा कोर्ट में भी दिनेश यादव उर्फ माइकल दिल्ली दंगे का दोषी करार
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने भी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामलांे के आरोपी कोे दोषी करार दिया है. यह मामला दंगा प्रभावित गोकुलपुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. उसे दिल्ली दंगों के मामलों में एक अदालत ने पहले ही दोषी ठहरा दिया था.
आरोप है कि उसने 6 दिसंबर 2021 को 73 वर्षीय महिला मनोरी के घर में आग लगा दी थी. उसे 20 जनवरी, 2022 को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिरीष अग्रवाल ने भी दिनेश यादव उर्फ माइकल को दंगा और अन्य धाराओं से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया. उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर, 2022 निर्धारित की है.अदालत ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आरसीएस भदौरिया को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें मामले की अभियोजन के दौरान 10 दिनों के भीतर खर्च का विवरण देने को कहा गया है. साथ ही
अदालत ने दोषी को अपनी आय और जुर्माना भरने की क्षमता के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिए हैं. यह हलफनामा पीड़ित के नुकसान और दोषी की जुर्माना भरने की क्षमता का आकलन करने के लिए एक संक्षिप्त जांच के लिए डीएलएसए को भेजा जाएगा.
अदालत के 8 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार, डीएलएसए 30 दिनों के भीतर इस अदालत में सिफारिश के साथ पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट दाखिल करेगा. अदालत ने परिवीक्षाधीन अधिकारी को अगली निर्धारित सुनवाई तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
यह मामला फरवरी 2020 के दंगों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकारी आदेशों के उल्लंघन, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और शरारत से जुड़े अपराधों का है.