केरल सीएम ने कुलपतियों को इस्तीफा देने के आदेश पर कहा, राज्यपाल आरिफ खान आरएसएस के औजार बन गए हैं
मुस्लिम नाउ ब्यूरो,पलक्कड़
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर कड़ा प्रहार किया. उन्हांेने कहा कि राज्यपाल न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं.
उन्हांेने कहा कि इससे राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज पर असर पड़ रहा है. मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, राज्यपाल अपने से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है. राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है. वह एक हथियार बन गए हैं.
विजयन ने की यह टिप्पणी राज्यपाल खान द्वारा रविवार देर रात राज्य के सभी 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए दी गई समय सीमा से पहले आई है.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल या कुलाधिपति को कुलपति को हटाने का अधिकार नहीं है. विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसा कोई विकल्प नहीं है.
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी कुलपतियों पर लागू नहीं होता है. उस फैसले के आधार पर, राज्यपाल अन्य कुलपतियों से इस्तेफे की मांग नहीं कर सकते. राज्यपाल या कुलाधिपति को अधिकार नहीं है कुलपतियों को हटाना. विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसा कोई विकल्प नहीं है.
राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, कालीकट विश्वविद्यालय और थुनाचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति से अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है.
राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश जारी किया जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.केरल राजभवन के पीआरओ के अनुसार, 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 24 अक्टूबर को सुबह 11ः30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए पत्र भेजे गए हैं. पत्र संबंधित विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार, पीआरओ को ईमेल कर दिए गए हैं. केरल राजभवन के पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है.
राजभवन ने कहा कि खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं.सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तिरुवनंतपुरम के कुलपति के रूप में एमएस राजश्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने प्रोफेसर श्रीजीत पी.एस. केरल उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती दी है.अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(4) के अनुसार भी, समिति सर्वसम्मति से इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी, जिसे पहले रखा जाएगा. इसके बाद कुलपति का चयन किया जाएगा.यूजीसी के नियमों के अनुसार भी, कुलाधिपति-कुलपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से किसी एक को कुलपति की नियुक्ति को कहा गया है.