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कठुआ गैंगरेप : कश्मीर की मुस्लिम बच्ची से दरिंदगी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-नाबालिग पर भी चलेगा बालिग की तरह मुकदमा

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली
कश्मीर के कठुआ के मंदिर में एक मुस्लिम नाबालिग बच्ची से दरिंदगी की घटना तो आपको याद ही होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख दिखाया है.सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 2018 में आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या का मुख्य आरोपी नाबालिग शुभम सांग्रा को बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा.

जस्टिस अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, जब एक अभियुक्त जघन्य और गंभीर अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो अभियुक्त किशोर है या नहीं, यह दर्ज करते समय एक आकस्मिक या अड़ियल दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती , क्योंकि न्याय प्रशासन के साथ सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास की रक्षा के उद्देश्य से अदालतों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है.

पीठ ने कहा कि जिस गंभीर अपराध को आरोपी ने कथित रूप से अंजाम जिस सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है, जो मासूमियत के बजाय उसके दिमाग की परिपक्वता को दर्शाता है. यह दर्शाता है कि किशोर होने की उसकी दलील एक ढाल है. चकमा देना या कानून की आंखों को धोखा देना. ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें अपराध के समय आरोपी की उम्र 19 वर्ष से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है.

पीठ ने कहा कि जैसा कि इस अदालत ने रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ (मामले) में देखा, चिकित्सा विशेषज्ञ की आयु का अनुमान प्रमाण के लिए एक वैधानिक विकल्प नहीं हो सकता है और केवल एक राय है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की ऐसी राय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए या नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जब संवैधानिक सुरक्षा का दावा करने वाले नागरिक की आयु के संबंध में अदालत स्वयं संदेह में हो.

बेंच की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस परदीवाला ने कहा- अन्य सभी स्वीकार्य सामग्रियों के अभाव में, यदि विशेषज्ञों की राय उनकी आयु सीमा के संबंध में उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो न्यायालय को न्याय के हित में उस पर विचार करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया.

पीठ ने अपने 66 पन्नों के फैसले में कहा- सीजेएम, कठुआ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है. यह माना जाता है कि प्रतिवादी अभियुक्त अपराध के समय किशोर नहीं था और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिस तरह से अन्य सह-अभियुक्तों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया. कानून अपना काम करे.

पीठ ने जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के रिकॉर्ड पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिससे अभियुक्त के किशोर होने की पुष्टि हुई थी. पीठ ने कहा कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पांच चिकित्सा विशेषज्ञों वाले विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में प्रतिवादी आरोपी की ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है.

अदालत ने कहा- पुनरावृत्ति की कीमत पर, एकमात्र तर्क यह है कि मेडिकल रिपोर्ट को अनदेखा करें क्योंकि रिकॉर्ड पर विभिन्न दस्तावेजों में जन्म तिथि का प्रमाण है. हमने अपने आप को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जन्मतिथि के सबूत देने वाले दस्तावेज किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और न्याय के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

प्रतिवादी अभियुक्त पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है वह जघन्य है, कल्पना से परे था, शातिर और क्रूर था. पूरा अपराध सुनियोजित और निर्मम था. इस मामले ने देश भर में समाज का ध्यान और आक्रोश खींचा, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में, एक क्रूर अपराध के रूप में जिसने समुदाय के भीतर सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ाई.

हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी का दोष या निर्दोष मुकदमे के समय अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर सख्ती से निर्धारित किया जाएगा.

बता दें कि जनवरी 2018 में नाबालिग लड़की को चार दिन तक बेहोश करके अगवा कर लिया गया और गांव के एक छोटे से मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. बाद में उसे पीट-पीटकर मार डाला गया. फरवरी 2020 में, शीर्ष अदालत ने संगरा के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी.

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 2018 में अपराध के समय आरोपी को किशोर के रूप में रखने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश की गलत पुष्टि की थी. जून 2019 में एक विशेष अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी मंदिर के कार्यवाहक सांजी राम, एक विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, और परवेश कुमार थे. उल्लेखनीय है कि आरोपियों को बचाने के लिए कश्मीर के हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन भी किया था.

किशोरों से नरम बर्ताव उन्हें जघन्य अपराधों के लिए प्रोत्साहित करता हैः  सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसे यह आभास होने लगा है कि सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरों के साथ जिस नरमी से पेश आया जाता है, वह जघन्य अपराधों में लिप्त होने के लिए उन्हें प्रोतसाहित कर रहा है. जस्टिस अजय रस्तोगी और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, हम यह देखना चाहेंगे कि भारत में किशोर अपराध की बढ़ती दर चिंता का विषय है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

पीठ ने कहा कि हमारे देश में एक विचारधारा मौजूद है, जो दृढ़ता से मानती है कि अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, चाहे वह एकल दुष्कर्म, गैंगरेप, नशीली दवाओं की तस्करी या हत्या हो, लेकिन अगर आरोपी किशोर है, तो उसे रखते हुए निपटा जाना चाहिए. मन में केवल एक ही बात है, सुधार का लक्ष्य.

पीठ ने आगे कहा, जिस विचारधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका मानना है कि सुधार का लक्ष्य आदर्श है. जिस तरह से किशोरों द्वारा समय-समय पर क्रूर और जघन्य अपराध किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है कि क्या अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015) ने अपने उद्देश्य का पालन किया है.

शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां की कि शुभम सांगरा – 2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की मुस्लिम खानाबदोश लड़की से सनसनीखेज गैंगरेप और हत्या के मुख्य आरोपी – अपराध के समय नाबालिग नहीं थे. उसे एक वयस्क के रूप में आजमाया जाना चाहिए.