ज्ञानवापी मस्जिद केसः कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, आपत्ति खारिज, कहा-याचिका मंजूर
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, वाराणसी
ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने और मस्जिद के वजूद हॉल में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की अपील याचिका पर विचार करते हुए वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी.
अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महिंदर कुमार पांडेय की अदालत ने कर्ण सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने योग्य माना.
उन्हांेने कहा कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि संपत्ति के अधिकार के तहत देवता को अपनी संपत्ति का मालिक होने का मौलिक अधिकार है. इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है. ऐसे में यह याचिका सुनवाई योग्य है.
गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता करण सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग के पूजा पाठ की अनुमति देने की मांग की थी.मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद अंजुमन प्रशासन ने याचिका की खूबियों पर सवाल उठाया था. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.
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