दिल्ली दंगा : ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, उनके अलावा सभी जमानत पर
मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था. उसके सहित अन्य सभी सह-आरोपी उसी मामले में जमानत पर हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह तर्क भी दिया कि हुसैन को किसी भी आग्नेयास्त्र का उपयोग करते हुए किसी ने नहीं देखा.
खुर्शीद ने कहा, “चार्जशीट में ही कहा गया है कि जब दंगे हो रहे थे, हुसैन लगातार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे.”
न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को 17 जनवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
13 दिसंबर को खुर्शीद ने तर्क दिया था कि संबंधित प्राथमिकी दिल्ली दंगों के मामले में दयालपुर पुलिस स्टेशन में उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज सभी पांच प्राथमिकियों के समान कॉपी-पेस्ट पैटर्न का पालन करती है. उन्होंने कहा कि गवाह हों या सबूत, बयान एक ही है.
उन्होंने हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश करने के मुद्दे उठाए जाने पर भी आपत्ति जताई.
उन्होंने कहा, “बड़ी साजिश या बचकानी साजिश क्या होती है? मैंने जो किया है, उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा.”
उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए कि हुसैन उस क्षेत्र के निवासी हैं, उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया था.
उन्होंने आगे कहा, “यह निर्विवाद है कि हुसैन का घर उस क्षेत्र में है. आप यह तर्क भी सुनेंगे कि हुसैन अपने परिवार को दूसरे घर में ले गया और फिर इस घर में वापस आ गया, लेकिन यह स्पष्ट है, क्योंकि किसी को अपने घर की सुरक्षा के लिए वहां रहना पड़ता है.”