सियासतदानों की शह पर भड़काउ भाषण देने वालों की खैर नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
सांप्रदायिक और भड़काउ भाषण देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब तक मौखिक फटकार लगाता रहा है, पर अब उसने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए राज्य सरकारों को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही कोई शिकायत न की गई हो. इस बात पर जोर दिया कि बेंच के दोनों न्यायाधीश अराजनैतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है.
जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने अभद्र भाषा को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम गंभीर अपराध करार दिया. कहा कि अदालत ने पिछले साल जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए अभद्र भाषा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने का आदेश पारित किया था.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों न्यायाधीश अराजनीतिक हैं. उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी, या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है. हम केवल देश के संविधान और कानूनों को जानते हैं. हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहें. हम जो भी आदेश पारित करते हैं, वह हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है. इसमें कोई संदेह भी नहीं है. जब वकील ने देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के उदाहरणों का हवाला दिया, तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा: राजनीति में मत लाओ. यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है, तो हम इसमें पक्षकार नहीं होंगे.हमने कहा हमारे आदेश में, चाहे वह किसी भी धर्म का हो (कार्रवाई होनी चाहिए), आपको और क्या चाहिए.
पीठ ने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि उसके 21 अक्टूबर, 2022 के आदेश को धर्म के बावजूद लागू किया जाएगा. इसने कहा कि यह व्यापक सार्वजनिक भलाई और कानून के शासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के खिलाफ याचिकाओं पर विचार कर रहा है.
याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि अदालत ने पुलिस को स्वत: कार्रवाई करने का आदेश दिया. अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो यह अवमानना होगी.
मेहता ने कहा कि इस मामले में सभी राज्यों को शामिल होने दीजिए. पीठ ने कहा कि प्रतिवादी तुरंत यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध को आकर्षित करती है, तो बिना किसी शिकायत के मामले दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है.
पिछले साल, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. उन्हें देश के लिए चौंकाने वाला बताया था.साथ ही चेतावनी दी थी कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना मानी जाएगी.
शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं में से एक ने शुरू में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खिलाफ निर्देश मांगा था.