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खान साहब! वेलकम, आपको यहां देखकर खुशी हुई

बशीर चैधरी, इस्लामाबाद

सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर विश्वविद्यालय मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उन्हें शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया.गुरुवार को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की.

जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी की हिरासत में चल रहे इमरान खान को एक घंटे के भीतर तलब करने का फैसला किया, तो ऐसा अचानक लगा कि वकील, पत्रकार और एनएबी के अधिकारी एक-दूसरे को घूरते रह गए.

पिछली पूरी सुनवाई में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अदालत अब इमरान खान को गिरफ्तार करने के तरीके को अवैध करार देगी.अदालत उन्हें न्याय पाने का अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया में वहीं से शुरू करने का निर्देश देगी जहां से उन्होंने छोड़ा था.

मुख्य न्यायाधीश आदेश लिखने ही वाले थे कि उनकी दाहिनी ओर बैठे न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर ने उन्हें संबोधित किया और उनके पास पहुंचे और लगभग एक मिनट तक बात की.मुख्य न्यायाधीश बाईं ओर झुके और न्यायमूर्ति अतहर मिनुल्ला से बात की.फिर तीनों जजों ने आपस में बात की और चीफ जस्टिस ने पूछा, कहां हैं इमरान खान? उन्हें कहां रखा गया है?

एनएबी की ओर से बताया गया कि उन्हें पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखा गया है जिसे उप-जेल घोषित किया गया है.मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उन्हें एक घंटे के भीतर पेश किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता नहीं आएंगे और केवल वकीलों और पत्रकारों को ही कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी जाएगी और सुनवाई स्थगित कर दी.

करीब दो घंटे बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान को पहले जजों के गेट से और फिर कोर्ट रूम नंबर एक से जजों के ब्लॉक ले जाया गया.इमरान खान ने ब्लू कलर की सलवार कमीज और वेस्टकोट पहन रखा था और ब्लैक सनग्लासेज लगाए हुए थे.

इमरान खान जब चीफ जस्टिस की कुर्सी के ठीक सामने वाली सीट पर बैठे तो वकील बारी-बारी से उनसे मिलने लगे.हामिद खान इमरान खान के दाहिनी ओर बैठे. जब इस संवाददाता सहित कुछ पत्रकारों ने इमरान खान से बात करने की कोशिश की, तो हामिद खान ने कहा, आप लोग, मुझे अकेले में बात करने का मौका दीजिए.

उसी क्षण एक आवाज सुनाई दी, जज साहब आ गए हैं, साहब और सब लोग अपनी-अपनी जगह खड़े हो गए.मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खान साहब आएं तब हामिद खान उठे और मंच पर गए और अपने साथी वकील से कहा कि इमरान खान भी आएं.जब इमरान खान डायस पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे खान साहब हामिद खान हैं, मान लीजिए आप भी आ गए हैं तो हम आपसे कुछ आश्वासन लेंगे और इसके लिए हम आपको राहत भी दे रहे हैं.

चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब आपको देखकर खुशी हुई. हम चाहते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि इस समय देश में जो कुछ हो रहा है, उस पर शांति बहाल हो और आप अपने समर्थकों को हिंसक विरोध प्रदर्शन बंद करने का संदेश दें.

जवाब में, इमरान खान ने अपने भाषण की शुरुआत करने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट मामले की खूबियों के बारे में बात करना शुरू किया. न्यायमूर्ति अथरमानुल्लाह ने उन्हें डांटते हुए कहा, राजनीतिज्ञ मत बनो. देश को इस समय एक राजनेता की जरूरत है.

इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद हुए सभी घटनाक्रमों से पूरी तरह अनभिज्ञता जताई.उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. मैं वर्तमान में अंधा और बहरा हूं. हम शांति चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंसक विरोध नहीं होना चाहिए.

न्यायमूर्ति अतहर मनुल्लाह ने टिप्पणी की कि खान साहब, आपको अपने आप को उन शहीदों का उत्तराधिकारी मानना ​​चाहिए जिनके बच्चों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है.मामला आगे बढ़ा और मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आपको कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय जाना चाहिए. हम मानते हैं कि आपकी गिरफ्तारी गलत थी, क्योंकि आपने खुद को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

इस पर इमरान खान ने कहा, बस मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए.जब मुख्य न्यायाधीश ने इस्लामाबाद पुलिस से रेस्ट हाउस के बारे में जानकारी ली और आदेश दिया कि खान साहब को वहां रखा जाए, तो इमरान खान ने कहा, मुझे बानी गाला जाने दो, यह एक सुरक्षित जगह है.

मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बंद्याल ने जवाब दिया कि खान साहब, आप इस समय हमारी हिरासत में है.आप स्थिति को नहीं समझते हैं. मुझे यह संदेश भी दिया गया है कि तुम इंतजार करो जब तुम्हारा घर जल जाए.इमरान खान ने कहा कि बनी गाला सुरक्षित जगह है और आपके आदेश की दुआ से और सुरक्षित हो जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास केवल एक कलम और अल्लाह का आशीर्वाद है. आपके साथ आपके परिवार, दोस्तों और वकीलों सहित अधिकतम 10 लोगों को रहने की अनुमति होगी. रात को चैट करो और चाहो तो वहीं सो जाओ.प्रधान न्यायाधीश उमर अट्टा बंद्याल ने कहा कि हम आज की सुनवाई के लिए लिखित आदेश भी जारी करेंगे और फिर अर्जी का निस्तारण कर दिया.