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दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट ने 13 मुसलमानों पर आरोप तय किए

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में 13मुसलमानों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. आरोपों में दंगा, आपराधिक साजिश और हत्या का प्रयास शामिल है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनवाई की अध्यक्षता की। मामले में 13 पुरुषों पर 25 फरवरी, 2020 को गौतम विहार में शिकायतकर्ता पर तलवारों और अन्य हथियारों से हमला करने वाली हिंसक भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था.

सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों सहित प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी विधानसभा, हत्या का प्रयास और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा जैसे अपराधों में संलिप्तता पाई.

न्यायाधीश ने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सिर के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह सामान्य ज्ञान है कि सिर पर किसी भी चोट से मृत्यु हो सकती है.

न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर तलवार और कुंद वस्तुओं जैसे हथियार से कई बार हमला किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध किया गया है.उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सभी अभियुक्तों ने हिंदू समुदाय के व्यक्तियों पर हमला करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा की.

एएसजे ने कहा कि अदालतें मानती हैं कि साजिश के प्रत्यक्ष सबूत प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है और अभियुक्तों के आचरण और उनके कार्यो के संभावित कारणों से निकाले गए अनुमानों पर निर्भर करता है.उन्होंने कहा कि आरोपियों के नारों और निशाने का चयन स्पष्ट रूप से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के उनके इरादे को दर्शाता है.

न्यायाधीश ने कहा कि भीड़ का जमावड़ा और हथियारों की व्यवस्था स्वत:स्फूर्त घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित कार्रवाई थी और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का एक स्पष्ट उद्देश्य है.न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कुछ अभियुक्त तमाशबीन थे.

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पर हमला दिखाने वाले फुटेज से उनकी अनुपस्थिति पर यह नहीं कहा जा सकता कि समूह में उनकी भागीदारी नहीं थी.इसने यह भी कहा कि टेस्ट शिनाख्त परेड विवेक का मामला है और अभियोजन पक्ष के मामले के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा है और इसकी अनुपस्थिति को आरोपमुक्त करने का आधार नहीं माना जा सकता.

इसके अलावा, अदालत ने फैसला सुनाया कि आठ अभियुक्तों को उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत भी मुकदमे का सामना करना चाहिए.