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New Year celebrations को लेकर हैदराबाद में क्या रहेगा प्रतिबंधित ?

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,हैदराबाद

तेलंगाना पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर व्यापक व्यवस्था की है. इस मौके पर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए विशेष निगरानी बरती जा रही है.नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद और उसके आसपास पुलिस ने वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा होटल, रेस्तरां और बार पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं.

शहर के केंद्र हुसैन सागर झील के आसपास की सड़कें, नेहरू आउटर रिंग रोड, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और कुछ सड़कें रात 10 बजे के बीच यातायात के लिए बंद रहेंगी. यह बंदिश 31 दिसंबर रात से 1 जनवरी 2024 के सुबह 5 बजे रहेगी.इस बारे में हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा के पुलिस आयुक्तों ने आदेश जारी कर दिए हैं. नए वर्ष के उत्सव के दौरान दुर्घटनाओं या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किया गया है.

पुलिस ने नशे में , लापरवाही से गाड़ी चलाने, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और अन्य यातायात उल्लंघन की जांच के लिए तीनों आयुक्तालयों की सीमा में विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए हैं.शहर में रात 8 बजे से नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा. पहली बार तेलंगाना राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो (टीएसएनएबी) भी संदिग्धों पर दवा परीक्षण करेगा.

टीएसएनएबी कर्मी संदिग्धों से मूत्र के नमूने एकत्र करेंगे और परीक्षण करेंगे. इसके परिणाम पांच मिनट में मिल जाएंगे.नए साल की पार्टियों, होटलों, रेस्तरां, फार्म हाउस, रिसॉर्ट्स, पब और बार के आयोजकों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपने परिसरों में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हुसैन सागर झील के आसपास बड़ी संख्या में मौज-मस्ती करने वालों के जमा होने के कारण पुलिस ने यातायात परिवर्तन की घोषणा की है.पुलिस आयुक्त के. श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि रात 10 बजे से एनटीआर मार्ग, पीवीएनआर मार्ग (नेकलेस रोड) और अपर टैंक बंड पर वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी. रात्रि 2 बजे तक वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने का अनुरोध किया गया है. विभिन्न मार्गों से हुसैन सागर की ओर आने वाले यातायात को डायवर्ट किया जाएगा.शहर के सभी फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद रहेंगे.

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पीवीएनआर एक्सप्रेस फ्लाईओवर उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा जो हवाई टिकट दिखाने पर आरजीआई हवाई अड्डे के लिए बाध्य हैं.यात्रा बसें, लॉरी और भारी माल वाहन (एचजीवी) और भारी यात्री वाहन (एचपीवी) को सुबह 2 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के हित में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस नशे में गाड़ी चलाने, तेज गति, खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने, दोपहिया वाहनों पर तीन बार सवारी करने और अन्य यातायात उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक जांच करेगी.साइबराबाद पुलिस ने घोषणा की है कि नेहरू आउटर रिंग रोड रात 10 बजे से आरजीआई हवाई अड्डे की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर हल्के मोटर वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा. सुबह 5 बजे तक पीवीएनआर एक्सप्रेस वे हवाई अड्डे की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद रहेगा.

शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, गाचीबोवली फ्लाईओवर, जैव-विविधता फ्लाईओवर 1 और 2, शैकपेट फ्लाईओवर, माइंड स्पेस फ्लाईओवर, रोड नंबर 45 फ्लाईओवर और दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, साइबर टावर फ्लाईओवर, फोरम मॉल-जेएनटीयू फ्लाईओवर, कैथलापुर फ्लाईओवर, बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर (बालानगर) और एएमबी फ्लाईओवर (कोंडापुर) यातायात के लिए बंद रहेंगे.

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कैब,टैक्सी,ऑटो रिक्शा के चालकों को उचित वर्दी में रहने और अपने सभी दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. वे किसी भी सवारी को किराए पर लेने से इंकार नहीं कर सकते. इनकार करने पर ई-चालान के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सवारी ऐसी शिकायतें वाहन, समय, स्थान आदि के विवरण के साथ व्हाट्सएप 9490617346 पर भेज सकते हैं.

कोई भी बार,पब,क्लब आदि, जानबूझकर या लापरवाही से अपने ग्राहकों,सहयोगियों को अपने परिसर में शराब पीने के बाद नशे में गाड़ी चलाने की अनुमति देगा. ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा और अपराध को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रबंधन पर मुकदमा चलाया जाएगा. वे अपने ग्राहकों, सहयोगियों को नशे में गाड़ी चलाने के परिणामों के बारे में सख्ती से शिक्षित करेंगे. यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे. नशे में धुत्त व्यक्तियों को अपने परिसर से वाहन चलाने से रोकेंगे.

वाहनों में उच्च-डेसीबल ध्वनि,संगीत प्रणालियों का उपयोग निषिद्ध है. वाहनों को हिरासत में लिया जाएगा. आगे की कार्रवाई के लिए आरटीओ को भेजा जाएगा. वाहनों में भीड़भाड़ करने,वाहनों के ऊपर यात्रा करने,सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने पर भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.