पीएफआई से रिश्ते के आरोप में गुजरात पुलिस ने मदरसे को सील किया
मुस्लिम नाउ ब्यूरो,वडोदरा
गुजरात की वडोदरा पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े होने के आरोप में एक मदरसे को सील कर दिया.आरोप है कि मदरसा अखिल भारतीय इमाम परिषद से जोड़ा हुआ है. बुधवार को पीएफआई के साथ केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय इमाम परिषद को भी प्रतिबंधित कर दिया था. आरोप है कि परिषद भी पीएफआई का हिस्सा है.
वडोदा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अपराध ने कहा, हमने एक मदरसे में तलाशी ली, जहां एआईआईसी की बैठक हुई थी, उसे सील कर दिया गया. इसके अलावा ट्रस्टियों से भी पूछताछ की जा रही है.केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सहयोगी संगठनों को पांच साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है.
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की थी, जिसमें पीएफआई और उसके सहयोगियों और मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ बताया गया था.
पीएफआई के साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित इसके मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को गैरकानूनी एसोसिएशन के रूप में रेखांकित किया गया है.
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं. सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं. देश में उग्रवाद का समर्थन करते हैं.अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित सभी मोर्चों की गैर कानूनी घोषणा कर दिया था. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया , ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन , नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को एक गैरकानूनी घोषित किया है.