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ज्ञानवापी विवादः वजूखाना को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए या नहीं, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,वाराणसी

वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को यहां मस्जिद परिसर के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश 21 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया.वर्तमान में, वजूखाना, जहां हिंदू वादियों द्वारा शिवलिंग होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है. इसकी वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में उस स्थान की सुरक्षा करने का आदेश दिया है.

यह याचिका वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने जिला अदालत में दायर की थी.जिला सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, याचिका पर गुरूवार को सुनवाई पूरी करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने 21 अक्टूबर तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि वजूखाना के सर्वे के बिना ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सच सामने नहीं आ सकता.मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इस पर अपनी आपत्ति पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि वजूखाना का इलाका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है. आरोप लगाया कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए हिंदू पक्ष ने ऐसी मांग की है. मस्जिद समिति ने कहा, इसलिए हिंदू पक्ष की इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.

बता दें कि एएसआई यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 17 वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया है या नहीं.