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यूएई का परिवार निवास वीजा चाहिए तो यह जरूर करें

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,दुबई

संयुक्त अरब अमीरात में यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए वीजा प्रायोजित करना या लेना चाहते हैं, तो आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास इस देश का निवास वीजा है. यह आपका नियोक्ता द्वारा प्रायोजित कार्य वीजा या ग्रीन वीजा, निवेशक वीजा या गोल्डन वीजा जैसा स्व-प्रायोजित वीजा हो सकता है.

एक बार आपका वीजा लग जाए, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को प्रायोजित कर सकते हैं. हालाँकि, अपने परिवार के सदस्यों को वीजा दिलाने के लिए पात्र होने के लिए आपको कुछ निश्चित आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी. इसके लिए 9 आवश्यकताएं पूरी करनी होगी.

  • यदि प्रवासी निवासियों के पास वैध निवास परमिट,वीजा है तो वे अपने परिवार के सदस्यों को संयुक्त अरब अमीरात में निवास करने के लिए प्रायोजित कर सकते हैं.
  • प्रायोजक के पास न्यूनतम वेतन दिरहम 4,000 या दिरहम3,000 प्लस आवास होना चाहिए. किसी प्रवासी कर्मचारी के लिए अपने पारिवारिक वीजा को प्रायोजित करने में सक्षम होने के लिए पेशे का प्रकार अब कोई शर्त नहीं है.
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिला परिवार के सदस्यों को संयुक्त अरब अमीरात में अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा. चिकित्सकीय रूप से अयोग्य लोगों को निवास वीजा नहीं दिया जाएगा. जिन निवासियों में सुप्त या तपेदिक का पता चलता है, उन्हें भी चिकित्सकीय रूप से फिट माना जाता है और उन्हें संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के अधीन एक साल का निवास के लिए स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र दिया जाता है.
  • प्रवेश परमिट के तहत संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के बाद एक निवासी प्रायोजक के पास अपने आश्रितों के निवास वीजा के लिए आवेदन करने के लिए 60 दिन का समय होता है. संयुक्त अरब अमीरात में जन्म लेने वाले शिशुओं के लिए, उनके जन्म के 120 दिनों के भीतर निवास वीजा के लिए आवेदन करना होगा.
  • अपने माता-पिता को प्रायोजित करने के लिए, आपको दोनों को एक साथ प्रायोजित करने की आवश्यकता है. यदि माता-पिता तलाकशुदा हैं या माता-पिता का निधन हो गया है, तो माता-पिता में से केवल एक को प्रायोजित करने के औचित्य के रूप में संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
    -माता-पिता को प्रायोजित करते समय, प्रायोजक के वीजा की अवधि की परवाह किए बिना, निवास वीजा वार्षिक आधार पर दिया जाएगा. आपको आपका वीजा जारी करने वाले अमीरात के आव्रजन विभाग द्वारा निर्धारित वेतन आवश्यकता को भी पूरा करना होगा.
    -एक प्रवासी निवासी अपनी बेटी को केवल तभी प्रायोजित कर सकता है जब वह अविवाहित हो. उसकी उम्र के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है.
    -कोई पुरुष या महिला निवासी अपने बेटे को 25 वर्ष की आयु तक प्रायोजित कर सकता है. यदि बेटा विकलांग है, तो उसे उसकी उम्र के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के प्रायोजित किया जा सकता है.
  • अमीरात के आव्रजन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, एक प्रवासी निवासी अपने सौतेले बच्चों को प्रायोजित कर सकता है. उदाहरण के लिए, रेजिडेंसी और विदेशी मामलों के महानिदेशालय – दुबई (जीडीआरएफए-डी) की शर्तों के अनुसार, प्रायोजक को प्रत्येक बच्चे के लिए एक जमा राशि और जैविक माता-पिता से एक लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का भुगतान करना होगा. उनका निवास वीजा एक वर्ष के लिए वैध होता है, जिसका वार्षिक नवीकरण किया जाता है.

पत्नी और बच्चों को वीजा दिलाने के लिए इन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है

  • ऽ आवेदन पत्र – या तो ऑनलाइन या पंजीकृत टाइपिंग कार्यालय के माध्यम से.
  • ऽ पत्नी और बच्चों की पासपोर्ट प्रतियां.
    ऽ पत्नी और बच्चों की तस्वीरें.
    ऽ पत्नी और 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का मेडिकल क्लीयरेंस प्रमाण पत्र.
    ऽ प्रायोजक के रोजगार अनुबंध या कंपनी अनुबंध की प्रति.
    ऽ प्रायोजक के मासिक वेतन को बताने वाले नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र.
    ऽ अरबी में सत्यापित विवाह प्रमाण पत्र या किसी प्रमाणित अनुवादक द्वारा विधिवत अरबी में अनुवादित.
    ऽ पंजीकृत किरायेदारी अनुबंध.

वीजा रद्द होने की स्थिति में

परिवार के निवास परमिट प्रायोजक परिवार के सदस्य के निवास परमिट से जुड़े हुए हैं. यदि प्रायोजक परिवार के सदस्य का वीजा रद्द कर दिया जाता है, तो इसके लिए आश्रितों का वीजा रद्द करना आवश्यक है.

आश्रितों को नया निवास परमिट प्राप्त करने के लिए उनके वीजा की समाप्ति या रद्द होने की तारीख से छह महीने की छूट अवधि दी जाती है. यदि प्रायोजक अपने आश्रितों के वीजा को नवीनीकृत या रद्द करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है.