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क्या गैर मुस्लिम को सदक़ा देना जायज है ?

गुलाम सादिक

रमजान के पाक महीने में जितना जकात और फितरा पर चर्चा होती है, उतनी सदका या दान के अन्य तरीकों पर नहीं होती. जबकि सबको पता है कि फितरा के थोड़े से पैसे से किसी का कल्याण नहीं हो सकता और जकात को मुसलमानों के कुछ श्रेणियों में आने वालों तक ही सीमित रखा गया है. इसके उलट सदका हम समाज के किसी वर्ग पर भी खर्च कर सकते हैं. इसलिए दान को इस्लाम में तीसरा स्तंभ यूं ही नहीं कहा गया है.

इस लेख में हम जानेंगे सदका क्या है और सदाका कैसे निकाला जाता है और इस पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं.

सदक़ा क्या है?

सीधे शब्दों में कहें तो सदक़ा स्वैच्छिक दान का एक कार्य है. इसका मतलब यह है कि दान का कोई भी कार्य जो ज़कात नहीं है, सदक़ा माना जाता है. किसी योगदान को सदका माने जाने के लिए, किसी को पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद के बिना दान करना चाहिए.

सदक़ा के विभिन्न रूप क्या हैं?

ज़कात की तरह, पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) द्वारा उल्लिखित सदका के दो अलग-अलग प्रकार हैं.

  • सदक़ा
  • सदका जरियह
  • सदका जरिया बनाम सदका

हालाँकि दोनों का नाम एक जैसा है, सदका और सदका जरिया अलग-अलग चीजें हैं.

सदक़ा

सदका तब होता है जब कोई व्यक्ति धर्मार्थ दान करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे किसी और, जानवर या पृथ्वी को फायदा हो सकता है. सदक़ा के कार्य एकबारगी होते हैं और इसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं:

  • बेघर आश्रय में स्वयंसेवा करना
  • किसी जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करना
  • किसी खोए हुए व्यक्ति की सहायता करना
  • सड़क पर किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना
  • ये मुफ़्त कार्य हैं, हालाँकि किसी पशु आश्रय के लिए दान या किसी गरीब व्यक्ति को एकमुश्त दान भी सदका माना जाएगा.

सदका जरियह

सदका जरिया दान का एक कार्य है जो निरंतर लाभ प्रदान करता है. सदका जरियाह के एक कार्य को पूरा करने के लिए, अल्लाह (SWT) व्यक्ति को इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी पुरस्कार देता है. जब तक आपका धर्मार्थ कार्य किसी व्यक्ति, जानवर या ग्रह को लाभ पहुंचाता रहेगा, तब तक आपको सापेक्ष पुरस्कार मिलते रहेंगे. सदका जरियाह के उदाहरणों में शामिल हैं:

  • अनाथ को प्रायोजित करना
  • पेड़ लगाना
  • पानी के कुएं के लिए दान की अपील
  • विद्यालय निर्माण में योगदान

पैगंबर मुहम्मद (PBUH) ने कहा: “जब एक इंसान मर जाता है, तो उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तीन को छोड़कर: सदका जरियाह, (धार्मिक) ज्ञान (एक पीछे छोड़ जाता है) जिससे दूसरों को फायदा होता है, और एक धर्मी बच्चा जो उनके लिए प्रार्थना करता है.” (मुस्लिम)

सदक़ा बनाम सामान्य दान

किसी चीज़ को सदक़ा के रूप में योग्य बनाने के लिए, किसी को बदले में इनाम पाने की उम्मीद किए बिना दान करना चाहिए. यदि आप किसी इनाम की उम्मीद करते हैं, तो यह सामान्य दान की श्रेणी में आएगा.

गरीब गैर-मुसलमानों को – अनिवार्य दान (जकात आदि) के अलावा – दान देना जायज़ है. खासकर यदि वे रिश्तेदार हैं. इस शर्त पर कि वे उन लोगों से संबंधित नहीं हैं जो हमारे खिलाफ युद्ध की स्थिति में हैं और आक्रामकता के ऐसे कृत्य नहीं किए जो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से रोकें. अल्लाह कहता है (अर्थ की व्याख्या):

“अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार करने से नहीं रोकता है जिन्होंने धर्म के आधार पर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई नहीं की और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला.

वास्तव में, अल्लाह उन लोगों को पसन्द करता है जो समानता से काम करते हैं. केवल उन लोगों के संबंध में जो धर्म के कारण तुमसे लड़े, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हें निकालने में सहायता की. अल्लाह तुम्हें उनसे मित्रता करने से रोकता है. और जो कोई उनसे मित्रता करेगा, तो वही जालिमुन (अल्लाह की अवज्ञा करने वाले अत्याचारी) हैं. [अल-मुमतहिना 60:8-9]

अस्मा बिन्त अबी बक्र (अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है) ने कहा: “मेरी माँ मेरे पास तब आई जब वह अभी भी मुश्रिका थी. उस समय जब कुरैश और अल्लाह के दूत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बीच शांति संधि हुई थी , उसके पिता के साथ. मैंने अल्लाह के दूत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से परामर्श किया और कहा, ‘हे अल्लाह के दूत, मेरी माँ मेरे पास आई है और वह मदद माँग रही है. क्या मुझे उसके साथ रिश्तेदारी के रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए?’ अल्लाह के दूत ने कहा, ‘हां, उसके साथ रिश्तेदारी के संबंधों को बरकरार रखें.”

वर्णित है कि एक यहूदी महिला आयशा (अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है) से भीख माँगने आई और उसे कुछ दिया. यहूदी महिला ने आयशा से कहा, “अल्लाह तुम्हें कब्र की सजा से बचाए.” आयशा को यह पसंद नहीं आया और जब पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को देखा तो उसने इसके बारे में पूछा .उन्होंने कहा “नहीं.”

आयशा ने कहा: “फिर बाद में, अल्लाह के दूत (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: ‘यह मुझ पर प्रकट किया गया है कि तुम्हारी कब्रों में तुम्हारा परीक्षण किया जाएगा.'” (मुसनद अहमद, संख्या 24815) )

इन दोनों हदीसों से पता चलता है कि गैर-मुसलमानों को दान देना जायज़ है. लेकिन ज़कात का पैसा कुफ़्फ़ार के ग़रीबों को देना जायज़ नहीं है. ज़कात केवल मुसलमानों को गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करने के लिए दी जा सकती है, जैसा कि ज़कात की आयत में बताया गया है.

इमाम अल-शफ़ीई ने कहा: “मुशरिक को नफ़िला (सुपररोगेटरी) कार्रवाई के रूप में दान देने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसे अनिवार्य (ज़कात) से दान देने का कोई अधिकार नहीं है.
अल्लाह ने उन लोगों की प्रशंसा की, जो, जैसा कि वह कहते हैं (अर्थ की व्याख्या): ‘… वे मिस्किन (गरीबों), अनाथों और उनके प्रति अपने प्रेम के बावजूद, भोजन देते हैं ‘ [अल-इंसान 76:8]।” (किताब अल-उम्म, भाग 2)

गरीब मुसलमानों को दान देना बेहतर और उचित है, क्योंकि उन पर खर्च करने से उन्हें अल्लाह का आज्ञापालन करने में मदद मिलती है. इससे उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मामलों में मदद मिलती है. इससे मुसलमानों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलती है. खासकर आजकल जब मुसलमानों में गरीबों की संख्या अमीरों से कहीं अधिक है.अल्लाह ही वह है जिसकी हम सहायता चाहते हैं.

पैसे मांगने के बारे में इस्लाम क्या कहता है?

यदि पैसे मांगने वाला व्यक्ति मुस्लिम है और निश्चित रूप से जरूरतमंद है, तो आप उसे जितना संभव हो उतना दान दें. यही बात तब भी लागू होती है, जब वह मुस्लिम न हो. लेकिन यह उन मुसलमानों के लिए बेहतर है जिन्हें सड़कों पर भीख मांगने से परहेज़ करने की ज़रूरत है.

यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो उन्हें इस्लामिक चैरिटी संगठनों के पास जाना चाहिए जो गरीबों और जरूरतमंदों को धर्मार्थ दान देने के लिए मौजूद हैं. इसी प्रकार, जो लोग दान देना चाहते हैं वे विश्वसनीय धर्मार्थ संगठनों से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनका दान उन लोगों तक पहुंचे जो इसके पात्र हैं.

क्या हम किसी को हराम काम करने के लिए दान दे सकते हैं?

यदि जो व्यक्ति पैसे मांग रहा है – चाहे वह मुस्लिम हो या गैर-मुस्लिम – पाप करने और हराम चीज़ खरीदने के लिए पैसे मांग रहा है, या वह पैसे का उपयोग उसकी मदद करने के लिए कर रहा है कोई हराम काम कर तो उसे वह सदक़ा देना जाइज़ नहीं है. ऐसा करने से कोई उसे हराम काम करने में मदद कर रहा है. अल्लाह कहता है (अर्थ की व्याख्या):

“अल-बिर और अत-तकवा (सदाचार, धार्मिकता और पवित्रता) में एक दूसरे की मदद करें; परन्तु पाप और अपराध में एक दूसरे की सहायता न करो.” (अल-मैदाह 5:2)