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मध्य प्रदेशः ईद से पहले निजी-सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का ऐलान, खरगौन में तनाव बरकरा, ईद-उल-फितर नमाज की इजाजत नहीं

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक ईद से पहले अधिसूचना जारी कर निजी और सरकारी संपत्ति का नुक्सान पहुंचाने का ऐलान किया है.उधर, हिंदू संगठनों द्वारा रामनवमी और उसके बाद प्रशासन द्वारा प्रदेश के खरगौन में हिंसा एवं तोड़-फोड़ के बीस दिन बाद भी तनाव बरकरार है. उपर से स्थिति शांत लग रही है, पर आंतरिक दशा को देखते हुए वहां 2 एवं 3 मई को कफ्र्य लगी की घोषणा की गई है. इसके चलते मुसलमानों की अलविदा की नमाज गई ही अब ईद-उल-फितर की नमाज घर पर ही पढ़ने को कहा गया है.

इस बीच मध्य प्रदेश में अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की सरकार से चेतावनी दी गई है. इस बारे में अधिसूचना जारी की है.राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नियामानुसार कार्यवाही कर वसूली की जाएगी. इस संबंध में 30 अप्रैल को मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है.

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है. निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर वसूली के लिए दावा किया जा सकेगा. इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है. इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है. दावों की सुनवाई होगी, साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जाएंगे. अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता-1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जांच के संबंध में लागू होंगे.

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में किए गए प्रावधान अनुसार दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा. इसे खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा. प्रत्येक निर्णय व आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जाएगी. अधिनियम में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है.

ईद नमाज और अक्षय तृतीया की इजाजत नहीं

उधर, खरगोन जिले में 2 मई और 3 मई को पूर्ण कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया ाहै.खरगोन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमेर सिंह मुजालदा ने कहा, ‘‘ईद की नमाज घर पर ही अदा की जाएगी. साथ ही अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर जिले में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी.‘‘

अपर जिलाधिकारी ने आगे बताया कि एक मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच छूट दी जाएगी.एडीएम ने कहा, ‘‘आदेश पारित किया गया है कि दुकानें खुली रहेंगी और परीक्षा देने वाले छात्रों को पास दिया जाएगा. हालांकि, शर्तों की मांग होने पर निर्णय बदले जा सकते हैं.‘‘

एजेंसी इनपुट के साथ