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दिल्ली दंगा मामले में मुहम्मद शाहनवाज उर्फ ​​शानू, मुहम्मद शोएब उर्फ ​​चटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ ​​राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मुहम्मद फैसल दोषी, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान

मुस्लिम नाउ ब्यूरो नई दिल्ली

दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने कहा कि आरोपी एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थी. दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा करने के मामले में मुहम्मद शाहनवाज उर्फ ​​शानू, मुहम्मद शोएब उर्फ ​​चटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ ​​राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मुहम्मद फैसल को दोषी पाया गया है. सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सार्वजनिक गवाहों की मदद से उनकी पहचान की गई. विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने कहा कि अदालत ने सजा पर दलीलें सुनने के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है.

इस मामले में राशिद उर्फ ​​मोनो पर कई आरोप लगे थे. उन पर दंगा, चोरी और आगजनी, आगजनी द्वारा संपत्ति को नष्ट करने और गैरकानूनी सभा से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच में सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जांच अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपी दंगों में शामिल थे. इसमें मुहम्मद शाहनवाज, मुहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मुहम्मद फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. अनुमति मिलने के बाद इन सभी से पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया.
दिल्ली दंगों के मामले में शिकायतकर्ता ने कहा था कि 24-25 फरवरी की दरम्यानी रात को उनके घर पर हमला कर लूटपाट की गई थी. भीड़ ने उनके घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में आग लगा दी. दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की गई. मुहम्मद शाहनवाज, मुहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज और मुहम्मद. फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था.