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उधर, धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीमुद्दी को जमानत, इधर, देश के चर्चित यूट्यूबर परमजोत सिंह ने कुबूला इस्लाम

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

धर्मांतरण के आरोप में महीनों से जेल में बंद मौलाना कलीमुद्दीन की जब जमानत पर रिहाई की गतिविधियां चल रही थीं. इसी बीच देश के एक चर्चित यूट्यूबर परमजोत सिंह के इस्लाम कबूलने की खबर आ गई. परमजोत सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में अपने धर्मांतरण की घोषणा की. उनके यूट्यूब चैनल के 242 हजार सब्सक्राइबर्स हैं.परमजोत पंजाब के रहने वाल हैं और पहले सिख धर्म के अनुयायी थे.

उसने वीडियो में स्वीकार किया कि वह इस्लाम को छोड़कर सभी धर्मों का सम्मान करता थे, क्योंकि इस्लाम के बारे में उनकी धारणा गलत थी. उन्हें लगता था कि धर्म केवल आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ा है.उन्होंने कहा कि फिर मैंने इस्लाम के बारे में शोध करना शुरू किया और इसके बारे में कई नई चीजें सीखीं जिसके बाद धीरे-धीरे इस्लाम के बारे में मेरे विचार बदलते गए.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस्लामिक कंटेंट पर रिएक्ट करते हुए यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन इस दौरान मेरी इस्लाम में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई.परमजोत सिंह ने स्वीकार किया कि शुरू में उन्हें इस्लाम के लिए अपने प्यार को कबूल करने में बहुत हिचकिचाहट हुई, लेकिन पिछले साल उन्हें इस्लाम कबूल करने की हिम्मत मिली.

उन्होंने अपने प्रशंसकों को इस्लाम के बारे में जानने और सभी धर्मों के बारे में खुले दिमाग रखने की सलाह दी.परमजोत सिंह द्वारा इस्लाम कबूल करने की घोषणा को उनके प्रशंसकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.कुछ प्रशंसकों ने उनके फैसले का समर्थन किया जबकि अन्य ने निराशा व्यक्त की.हालाँकि, फैसले का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया और उन्हें सही रास्ता अपनाने के लिए बधाई दी.

उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है. रोज पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूं और रमजान के रोजे रख रहा हूं. उन्होंने इस्लाम को धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बताया है.

उन्होंने कहा है कि आप मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए मुबारकबाद दे सकते हैं. हालांकि, उन्होंने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने इस्लाम कब स्वीकार किया. परम सिंह ने कहा है कि मैं अपने नए वीडियो में इस बात का खुलासा करूंगा कि मैंने इस्लाम क्यों और कैसे कबूल किया है. उन्होंने कहा है कि पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप इस्लाम कब कबूल करोगे तो मैं डर जाता था.

अपने लगभग 8 मिनट के वीडियो पर परम सिंह ने इस्लाम, अल्लाह और मोहम्मद साहब के बारे में ढ़ेर सारी बातें की हैं. परम सिंह ने पैगंबर साहब की जिंदगी और उनके चरित्र का भी बेहद शानदार तरीके से वर्णन किया है. वह वीडियो में कलमा पढ़ते नजर आए. उन्होंने इस्लाम और उसके पैगंबर की अहमियत बताई और इसे दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक जरूरी मजहब बताया. उन्होंने कहा है कि इस्लाम तमाम इंसानों के लिए हैं. यह एक जीवन जीने का तरीका है.

गौरतलब है कि परम सिंह यूट्यूब पर एक फेमस पर्सनालिटी हैं. वह इस्लामी शिक्षाओं से जुड़े वीडियो बनाते हैं. उनके लाखों में फॉलॉअर्स हैं. परम सिंह का इस्लाम कबूल करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अबतक इसको लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं.

धर्मांतरण के आरोपी कलीम सिद्दीकी को मिली जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी है. उन्हें सितंबर 2021 में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक लोगों को धर्मपरिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह आदेश जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और सरोज यादव की डबल बेंच ने दिया. राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया था. दावा किया था कि वह देश भर में सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाते हैं. उनके द्वारा संचालित ट्रस्ट में कथित तौर पर हवाला के माध्यम से दान बरामद किया गया था.

एटीएस ने जून से सितंबर 2021तक राज्य भर में 16लोगों को गिरफ्तार किया था. राज्य सरकार के एक वकील ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत दी गई, क्योंकि मामले में एक सह-आरोपी इरफान शेख को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. वकील ने कहा, शुरुआत में मार्च 2022में, शेख की जमानत को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया. शेख को कथित धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड के लिए गिरफ्तार किया गया था.

महाराष्ट्र के मूल निवासी इरफान ने एक विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 21 अक्टूबर, 2021 को खारिज कर दिया गया था. इरफान के वकील ने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया, उसने भी जमानत याचिका रद्द कर दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली.