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पाकिस्तान: तोशा खाना मामला में सजा निलंबित, फिर भी जेल में क्यों रहेंगे इमरान खान ?

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इस्लामाबाद

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना मामले में सजा निलंबित करने के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन वह सिफर मामले में एक दिन की न्यायिक रिमांड पर कल बुधवार तक अटक जेल में रहेंगे.

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने तोशा खाना मामले में इमरान खान की सजा को निलंबित करने के अनुरोध पर सुनवाई की.सोमवार को चुनाव आयोग के वकील की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

इमरान खान की सजा निलंबित करने के फैसले के जवाब में पीएमएल-एन अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि सजा निलंबित की गई है, खत्म नहीं हुई है.जारी बयान में उन्होंने कहा कि देखकर अच्छा लगा और आपको शुभकामनाएं का संदेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया.

शाहबाज शरीफ ने कहा कि फैसला आने से पहले सभी को पता होना चाहिए कि फैसला क्या होगा, इसलिए यह न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. यदि उच्च न्यायपालिका से स्पष्ट संदेश मिल जाए तो अधीनस्थ न्यायालय को और क्या करना चाहिए?इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना मामले में इमरान खान को भ्रष्ट आचरण का अपराधी घोषित करते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.

मामले के फैसले के बाद, उन्हें पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया और अपनी सजा काटने के लिए अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया.तोशा खाना मामले में इमरान खान को भ्रष्ट आचरण के अपराधी के रूप में तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी बंदिश लगा दी गई थी.

तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.अपनी अपील में इमरान खान ने अनुरोध किया कि तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है, केंद्रीय अपील पर फैसला आने तक सजा को निलंबित किया जाना चाहिए और पीटीआई अध्यक्ष की रिहाई का आदेश दिया जाना चाहिए. सजा को रद्द किया जाना चाहिए.