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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया अवैध, तत्काल रिहाई के आदेश

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,इस्लामाबाद

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया. साथ ही उनकी तत्काल रिहाई के लिए निर्देश दिए. यह जानकारी एआरवाई न्यूज ने दी है.

अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी राहत मिली. खान, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री के रूप में पद से हटा दिया गया था. उन्हें शाम 4ः30 बजे अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया. मगर उन्हें एक घंटे से अधिक समय बाद लगभग 5ः40 बजे पेश किया गया.

उन्हें 15 वाहनों के काफिले में ले जाया गया.एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से पीटीआई नेता की नजरबंदी को देश की कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ा अपमान बताया. इसके बाद खान को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया.

खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की अपील पर बहस कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की. इस बेंच में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और अथल मिनल्लाह भी शामिल है.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी द्वारा खान की गिरफ्तारी को कानूनी कहने वाले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को एक दिन पहले पीटीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर गिरफ्तार किया गया था. तब वह दो मामलों में अदालत में पेश होने आए थे.

खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है. देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं. पीटीआई ने अपने समर्थकों से इमरान खान के समर्थन में आने का आग्रह किया.दूसरी ओरए पीटीआई ने अपने समर्थकों को शीर्ष अदालत से दूर रहने के लिए कहा है.