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जम्मू-कश्मीर को नशे में डुबाने की तैयारी, नए कानून के तहत किराना दुकान और डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलेगी बीयर

मुस्लिम नाउ ब्यूरो /नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में अब शराब को आम करने की तैयारी है.देश के बाकी हिस्से में भले ही डिपार्टमेंटल स्टोर और किराने की दुकान में शराब-बियर न मिली हो, पर जम्मू कश्मीर में ऐसा होने जा रहा है’

केंद्र प्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जल्द ही बीयर की बिक्री की जाएगी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के प्रमुख शहरों में प्रमुख किराना स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर जल्द ही काउंटरों पर बीयर और अन्य तैयार पेय की बिक्री कर सकेंगे.

दरअसल, पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशासनिक परिषद ने शहरी क्षेत्रों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बीयर और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.न्यूज 18 की एक खबर के अनुसार, किराने की दुकानों और डिपार्टमेंट स्टोर पर मिलने वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की सूची में बीयर के अलावा अल्कोहलिक और गैर-मादक पेय शामिल हो सकते हैं.

गैर-मादक पेय में आइस्ड टी, चॉकलेट दूध, ऊर्जा पेय आदि शामिल हो सकते हैं, जबकि मादक पेय में हार्ड नींबू पानी, हार्ड कोला और वोदका शामिल हो सकते हैं.बताया गया है कि प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 के प्रावधानों को बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लाइसेंस पर शामिल करने का निर्णय लिया है.

हालांकि, सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बीयर बेचने की इजाजत नहीं होगी. केवल वही डिपार्टमेंटल स्टोर योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जो वाणिज्यिक परिसरों में स्थित हैं और जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है. इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर शहरों में स्थित ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स का सालाना टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ और अन्य जिलों के शहरी इलाकों में ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. इसके अलावा, एक पूरी श्रृंखला के साथ 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.