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रमजान 2025: मदीना में पैगंबर की मस्जिद ने इफ्तार के नियम तय किए

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,मदीना/रियाद

रमजान 2025 के आगमन के साथ, सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में स्थित पैगंबर की मस्जिद (मस्जिद ए नबवी) में इफ्तार सेवा के नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इस्लामी उपवास महीने के दौरान इफ्तार व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दो पवित्र मस्जिदों के मामलों की देखभाल करने वाली सामान्य प्राधिकरण एजेंसी ने इन निर्देशों को लागू किया है.

इफ्तार मेनू में बदलाव और अतिरिक्त खाद्य पदार्थ

मस्जिद प्रशासन ने घोषणा की है कि इफ्तार मेनू में पहले से तय मुख्य वस्तुओं के अलावा दो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं. पूर्व निर्धारित इफ्तार मेनू में खजूर, ब्रेड, दही, लपेटे हुए टिश्यू और पानी शामिल हैं। अब, सेवा प्रदाता दो अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को भी जोड़ सकते हैं, जिनमें नट्स, कपकेक, पाई, मामूल (भरवां कुकी), क्रीम या भरवां खजूर शामिल हो सकते हैं.

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन उपवास खोलने के दौरान तीर्थयात्रियों और उपासकों को बेहतर पोषण विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है.

खानपान सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मस्जिद में इफ्तार सेवा प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को अपने डेटा को अपडेट करने और मान्यता प्राप्त खानपान कंपनियों के साथ अनुबंध करने का निर्देश दिया गया है. इफ्तार व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य की गई हैं:

  • परमिट प्राप्त करना: खानपान कंपनियों को इफ्तार सेवा प्रदान करने के लिए आधिकारिक परमिट लेना अनिवार्य होगा। बिना परमिट के किसी भी सेवा प्रदाता को इफ्तार वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • निर्धारित स्थान पर वितरण: सभी खानपान कंपनियों को इफ्तार भोजन को केवल मस्जिद प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट उपवास-समापन स्थानों पर ही पहुंचाना होगा. इसके लिए एक समर्पित समन्वयक को नियुक्त किया जाएगा, जो खानपान कंपनियों और मस्जिद प्रशासन के बीच संवाद सुनिश्चित करेगा.

खानपान कंपनियों के लिए सख्त मानदंड

पैगंबर की मस्जिद में इफ्तार सेवा प्रदान करने के इच्छुक खानपान ठेकेदारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा:

  1. भौगोलिक स्थिति: कंपनी का मुख्य कार्यालय मदीना में स्थित होना चाहिए और उसे हज और उमराह तीर्थयात्रा के लिए अधिकृत खानपान सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए.
  2. प्राथमिक सुविधाएं: कंपनी के पास कम से कम 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली सुविधाएं होनी चाहिए.
  3. संगठित संचालन: कंपनी के पास भोजन की पैकिंग और पैकेजिंग के लिए एक समर्पित स्थान होना चाहिए.
  4. परिवहन सुविधा: कंपनी के पास कम से कम तीन लाइसेंस प्राप्त और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशीतित वाहन होने चाहिए, ताकि भोजन को ताजा और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके.
  5. गुणवत्ता प्रमाण पत्र: सेवा प्रदाता के पास खानपान के क्षेत्र में गुणवत्ता और अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए. साथ ही, उसके पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए, जो उच्च मानकों पर सेवा प्रदान कर सकें.
  6. अतीत में कोई उल्लंघन नहीं: कंपनी को यह प्रमाण देना होगा कि पिछले दो वर्षों में उस पर किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों पर विशेष ध्यान

पैगंबर की मस्जिद में इफ्तार वितरण को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी खानपान कंपनियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मस्जिद प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी भी अनधिकृत विक्रेता या अस्वीकृत खाद्य सामग्री को इफ्तार व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाएगा. मस्जिद परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रवेश मिलेगा, जिनके पास अधिकृत परमिट होगा.

काबिल ए गौर

रमजान 2025 के दौरान पैगंबर की मस्जिद में इफ्तार व्यवस्था के लिए लागू किए गए नए नियमों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन तीर्थयात्रियों और उपासकों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. खानपान सेवा प्रदाताओं के लिए लागू किए गए सख्त दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इफ्तार प्रक्रिया न केवल सुव्यवस्थित हो, बल्कि उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन भी करे.

इन नए नियमों के प्रभाव में आने के साथ ही, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष की रमजान व्यवस्थाएं कितनी सफल और प्रभावी साबित होती हैं.