Muslim WorldPolitics

शाहीन बाग विवादः दिल्ली कोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका पर आदेश मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया. उन्हें कथित रूप से एक पुलिस वाले को कार्य करने से रोकने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. उसकी ड्यूटी शाहीन बाग इलाके में लगी थी.

आरोप है कि पूर्व विधायक ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.पुलिस और आरोपियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अधिवक्ता विपिन चौधरी और अलीम मिजाज ने कहा कि इस मामले में दो धाराएं हैं, जिनमें से एक उपलब्ध है, और दूसरे में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है.

यह भी निवेदन किया गया कि आरोपी के खिलाफ दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध नहीं बनता, क्योंकि इस मामले में कोई धार्मिक समुदाय शामिल नहीं है.वकील ने यह भी कहा कि आरोपी तीन दिन से हिरासत में है. वह जमानत देने के लिए कोर्ट द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को पूरा करेगा. उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और उनकी पत्नी लकवाग्रस्त और अपाहिज हैं.

वकील ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने तैय्यब मस्जिद के मौलवी को पैसे दिए और उससे कहा कि वह लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए राजी करे. एमसीडी चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के कारण पुलिस ने इसका विरोध किया.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से छह मामले दर्ज हैं. उन्होंने पुलिस को बदनाम किया. सहायक लोक अभियोजक ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है. पुलिस एक संस्था है और इसे बदनाम करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

आरोप है कि शिकायतकर्ता एसआई अक्षय के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई.अदालत ने वकील से पूछा कि जब वह मीटिंग नहीं कर रहे थे तो माइक क्यों थामे हुए थे.कोर्ट ने पूछा, क्या यह आपको एक लोक सेवक को गाली देने का अधिकार देता है?

वकील ने कहा, कुछ तो बात होगी, कोई बेवजह गाली नहीं देता.दिल्ली पुलिस के आरोप के मुताबिक, 25 नवंबर को तैय्यब मस्जिद के सामने 25-30 लोगों का जमावड़ा देखा गया था.पुलिस तैय्यब मस्जिद के सामने पहुंची जहां आसिफ मोहम्मद खान, जो कांग्रेस एमसीडी काउंसलर उम्मीदवार अरीबा खान के पिता हैं, और ठोकर नंबर 09, शाहीन बाग, दिल्ली के निवासी अपने समर्थकों के साथ तैय्यब मस्जिद के सामने मौजूद थे. पुलिस का आरोप है कि वो जोर-जोर से जयकारे लगाकर सभा को संबोधित कर रहे थे.

जब एसआई अक्षय ने आसिफ मोहम्मद खान से चुनाव आयोग द्वारा जारी जनता को इकट्ठा करने और संबोधित करने की इजाजत मांगी तो वह आक्रामक हो गए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे.आरोप है कि आसिफ मोहम्मद खान ने अभद्र भाषा और बल का प्रयोग किया. एसआई अक्षय के साथ मारपीट की.इस संबंध में एसआई अक्षय की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है.