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एक मामले में शरजील इमाम को मिली जमानत, जेल में रहेंगे

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्वान और एक्टिविस्ट शरजील इमाम को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत दे दी गई है. हालांकि शरजील जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए मामले में भी आरोपी हैं.

उनके भाई मुजम्मिल इमाम के मुताबिक, शरजील को एफआईआर नंबर 1 में जमानत दी गई है. यह मामला 55-2020, सिविल लाइंस, अलीगढ़ द्वारा पंजीकृत. मेरे भाई शरजील इमाम को एफआईआर नंबर 1 में जमानत दे दी गई है. 55-2020, सिविल लाइंस, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पंजीकृत, उनकी रिहाई की दिशा में एक और कदम जो दर्शाता है कि अंततः झूठ, प्रचार और जादू पर सच्चाई की जीत होती है. मुजम्मिल ने यह बातें एक ट्वीट में लिखी हैं.

सियासत डाॅट काॅम की एक रिपोर्ट के अनुसार,अलीगढ़ पुलिस द्वारा शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी देशद्रोह की है, जिसे 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में उनके भाषण के बाद दर्ज किया गया था. उन्होंने कथित तौर पर ‘‘राष्ट्र-विरोधी‘‘ टिप्पणी की थी. धारा 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153 बी (जो कोई भी बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है, राष्ट्रीय-एकता के लिए प्रतिकूल है या असामंजस्य पैदा कर सकता है) और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505 (2).
फिलहाल इमाम तिहाड़ जेल में बंद हैं. शनिवार को उन्होंने अपने कारावास के 665 दिन पूरे किए.