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दिल्ली पुलिस को झटका, हाईकोर्ट का निजामुद्दीन मरकज की चाबियां मौलाना साद को सौंपे का निर्देश

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस को झटका लगा है. इसके तमाम तरह का अड़ंगा लगाने के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने के निर्देश दिए हैं.न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, आपने जिस व्यक्ति से कब्जा ले लिया है. आप उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें. मैं संपत्ति के शीर्षक के लिए प्राथमिकी का फैसला नहीं कर रहा हूं, यह मेरे सामने मुद्दा नहीं है.

अदालत ने निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के मुख्यालय में जारी पाबंदियों के संबंध में दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज कर दिया.हाईकोर्ट ने मई में मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी. साल 2020 में तब्लीगी जमात के सम्मेलन के बाद पुलिस ने इस मस्जिद को बंद कर दिया था और चाबियां अपने पास रख ली थीं.

जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी को सौंपनी होंगी, जिससे ये ली गई हैं.पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि संपत्ति के मालिक को आगे आना होगा, अदालत ने मरकज प्रबंधन को पुलिस के पास जाने के लिए कहा. अदालत ने पुलिस से कहा, आप चाबियां सौंप देंगे और जो भी शर्ते होंगी, लगाएंगे.

दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी कहा कि उसे क्षतिपूर्ति बांड भरने पर संपत्ति सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी. हालांकि, अदालत ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी डालकर कई तरह के कागजात जमा करने और मालिकाना हक जताने वालों को सामने आने के लिए अदालत में अर्जी डाली थी. आरोप है कि कोविड लाकडाउन से लेकर आज तक मरकज को लेकर दिल्ली पुलिस का रवैया संदेहास्पद रहा है, जिसका मुस्लिम समजा मुखालफत करता रहा है.