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sudarshan news दिल्ली हाई कोर्ट का कार्यक्रम पर रोक, बिंदास बोल भी सात सितंबर तक प्रतिबंधित

दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की नंबर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के निम्न दर्जे के न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज पर मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रसारित होने वाले विवादास्पद कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। इसके साथ सात सितंबर तक न्यूज़ चैनल के ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम पर भी रोक लगी रहेगी।


  न्यूज़ चैनल ने तीन दिन पहले कार्यक्रम ‘नौकरशाह जिहाद’ का टीजर जारी किया था। जिसमें मुस्लिम नौकरशाहों के चयन को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। टीजर में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को ‘जिहादी’ बताया गया था। इसपर जामिया और आईपीएस एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी। कुछ लोग कार्यक्रम को लेकर अदालत चले गए थे। कार्यक्रम शुक्रवार रात आठ बजे प्रसारित होना था। इसपर रोक लगाने के लिए जामिया छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट मंे अर्जी दी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नवीन चावला ने कार्यक्रम पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ पर भी सात सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
 बीबीसी की एक खबर के अनुसार, सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उसे सुदर्शन न्यूज चैनल पर 28 अगस्त की रात आठ बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। मंत्रालय ने चैनल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


  उधर, चैनल हेड सुरेश चव्हानके ने बयान जारी कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने की बात कही जा रही है, इसलिए कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर प्रसारित होगा। हालांकि इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्टिविस्ट जैनी ने चैनल हेड को सावधान किया  कि उनकी यह घोषणा अदालत की अवमानना मानी जाएगी।

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संपादक