सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को किया निराशा,सीएए के नियमों पर रोक से इनकार, केंद्र से कहा, तीन सप्ताह में दे जवाब
मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की उम्मीद से इतर केंद्र के नागरिकता (संशोधन) नियम (सीएए नियम) 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से मना कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इसकी मांग करने वाले आवेदनों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 9 अप्रैल को फिर से सुनवाई के लिए रखा है.केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए.
इन आवेदनों में शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है.मेहता ने पीठ से कहा, यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है. पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं.
केंद्र ने 11 मार्च को प्रासंगिक नियमों की अधिसूचना के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया है. सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुसलमानों को छोड़कर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए विदेशी नागरिकों को नागरिकता दिया जाएगा.