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तोशा खाना मामला :इमरान खान के खिलाफ मामला तय, 12 जुलाई से ट्रायल

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इस्लामाबाद

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना मामले को स्वीकार्य घोषित कर दिया है.इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना मामले के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने के मुद्दे पर सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस कोर्ट में पेश नहीं हुए. बैरिस्टर गौहर ने सोमवार तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया और स्थिति यह ली गई कि यदि चुनाव आयोग आज चर्चा करता है, तो हम इस पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज की ओर से लंबी दलीलें दी गईं.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतनी बड़ी राहत दी है, जिस पर वकील गौहर अली खान ने पक्ष रखा कि हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष को कोई राहत नहीं दी है, बल्कि हमारी बात सुनने को कहा है. आप के भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि इमरान खान से उनका हक छीना जा रहा है. 12 जुलाई तक का समय है. जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया तो अनुचित होगा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ख्वाजा हारिस एक वरिष्ठ वकील हैं. उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती. तोशा खाना मामले पर हर पाकिस्तानी की नजर है. जब से यह मामला मेरी अदालत में आया है, अन्य मामले बंद हो गए हैं.कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने टिप्पणी की कि अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष के वकील को समय दिया है, लेकिन दलीलें नहीं दी गईं. अदालत ने इमरान खान के वकील की दलीलें पेश करने के लिए सोमवार तक का समय देने के अनुरोध को खारिज कर दिया.

अदालत ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए तोशा खाना आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मामले को स्वीकार्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने गवाहों को 12 जुलाई को गवाही के लिए बुलाया है.12 जुलाई से तोशा खाना आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी.