ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला गलत तर्क के आधार पर: जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द
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मुस्लिम नाउ ब्यूरो,नई दिल्ली,
जमाअत इस्लामी हिन्द के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मासिक प्रेस कांफ्रेंस में देश के ज्वलंत मुद्दों, विशेष रूप से ज्ञानवापी मस्जिद, अंतरिम केंद्रीय बजट, प्रसारण विधेयक, गाजा पर इज़राइल का नरसंहार युद्ध विषयों पर चर्चा हुई.इस कांफ्रेंस को जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्षों मलिक मोतसिम खान एवं प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर, जमाअत के मीडिया विभाग के सचिव के के सुहैल ने सम्बोधित किया.
ज्ञानवापी मस्जिद पर जमाअत का पक्ष रखते हुए उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने कहा जमाअत-ए-इस्लामी हिंद वाराणसी जिला प्रशासन और वादी (हिंदू पक्ष से) की मिलीभगत की कड़ी निंदा करती है, जिसने लोहे की दीवारों को काटकर और फिर ज्ञानवापी मस्जिद की निचली मंजिल पर मूर्तियां रखकर तुरंत पूजा की सुविधा दी.
हालाँकि,वाराणसी जिला न्यायालय ने इस काम के लिए प्रशासन को 7 दिन का समय दिया था,. ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी जिला प्रशासन वादी को पूजा शुरू करने में मदद करने की जल्दी में था. इससे पहले कि अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति राहत पाने के लिए चौंकाने वाले फैसले पर, जो कानून (इबादतगाह अधिनियम 1991) का उल्लंघन है, उच्च न्यायपालिका में अपील करती.
जमाअत का मानना है कि वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला पूरी तरह से गलत तर्क के आधार पर दिया गया था. 1993 तक ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की जाती थी. इसे केवल तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर रोका गया था. मामले का तथ्य यह है कि तहखाने में कभी कोई पूजा नहीं हुई . इसका कोई सबूत नहीं है.
इसी तरह, मीडिया के एक वर्ग ने मस्जिद के भीतर पहले से मौजूद मंदिर की मौजूदगी का दावा करने वाली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को एकतरफा प्रकाशित किया. फिलहाल एएसआई की इस रिपोर्ट की स्थिति दावे से ज्यादा कुछ नहीं है. जमाअत -ए-इस्लामी वाराणसी में इन अभूतपूर्व घटनाओं की निंदा करती है .
इससे उन लोगों का हौसला बढ़ना तय है जो मथुरा की शाही ईदगाह, सुनहरी मस्जिद दिल्ली और देश भर में कई अन्य मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों पर निराधार दावे कर रहे हैं.
जमाअत -ए-इस्लामी हिंद ने मंगलवार को महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की निंदा की. अखोनजी मस्जिद, जिसमें मदरसा बहरुल उलूम और श्रद्धेय हस्तियों की कब्रें थीं, को पूरी तरह से ढहा दिया गया. यहां तक कि लोगों की नजरों से विध्वंस को छिपाने के लिए मलबे को भी सावधानीपूर्वक हटा दिया गया.
विध्वंस की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के सामानों के साथ तोड़फोड़ की.
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका शोषितों और पीड़ितों का अंतिम सहारा होती है. अगर अदालतें भी पक्षपाती और पूर्वाग्रही होने लगें तो न्याय कौन सुनिश्चित करेगा? उच्च न्यायालय को मस्जिद पर नाजायज प्रभुत्व हासिल करने की हताशा के इन कृत्यों को पलटना चाहिए.
जमाअत ” इबादतगाह अधिनियम 1991″ का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देती है. अधिनियम सार्वजनिक इबादतगाह के धार्मिक स्वरुप के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है क्योंकि वे 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे. भारत सरकार को इस अधिनियम के समर्थन में सशक्त रूप से सामने आना चाहिए. घोषणा करनी चाहिए कि वे इसका अक्षरशः पालन करेंगे। अदालतों को इस अधिनियम का अग्ररक्षक बनना चाहिए.
“आस्था” या पहले से मौजूद धार्मिक संरचना की कथित उपस्थिति के आधार पर अन्य धार्मिक समुदायों से संबंधित पूजा स्थलों पर दावा करने से दावों और प्रतिदावों का पिटारा खुल जाएगा.
अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद देशवासियों से इतिहास को बदलने की इन कोशिशों को रोकने और वोट-बैंक की राजनीति करने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उछालने वालों को हराने की अपील करती है.
अंतरिम केंद्रीय बजट
जमाअत -ए-इस्लामी हिंद वर्तमान सरकार के अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में सामाजिक क्षेत्र की लगातार उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार, भारत को हर साल स्वास्थ्य के लिए अपना बजट बढ़ाने की जरूरत है ताकि वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% खर्च करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.
हालाँकि, अगर हम मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं तो वास्तव में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन में गिरावट आई है.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 86,175 करोड़ रुपये (बजट अनुमान के अनुसार) के आवंटन के मुकाबले, 2024-25 के लिए आवंटन 87,656 करोड़ रुपये रहा। यह पूर्ण संख्या में वृद्धि की तरह दिखता है, लेकिन यदि आप मुद्रास्फीति (इसे 5% मानते हुए) के लिए समायोजित करते हैं, तो यह 3.17% की गिरावट है। महंगाई को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट कम हो गया है.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश के वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक देखभाल में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का निर्माण करना है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, इस योजना को पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 3,365 करोड़ रुपये की तुलना में 2,400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है..
यह 33% की सीधी गिरावट दर्शाता है. फिर शिक्षा क्षेत्र में कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.29% रह गया है, भले ही एनईपी-2020 सकल घरेलू उत्पाद के 6% आवंटन की सिफारिश करता है.
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बजट अनुमान लगभग अपरिवर्तित रहने और कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मामूली वृद्धि से भी निराश है.
वास्तव में, कथित तौर पर प्री-मेट्रिक और मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप (एमएएनएफ) जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं को रद्द करने के कारण, अल्पसंख्यकों के कुल शिक्षा सशक्तिकरण के बजट में थोड़ी कमी की गई.
लगभग ₹125 करोड़। हालाँकि, मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना को पिछले बजट में ₹10 करोड़ से घटाकर ₹2 करोड़ करने के बाद संशोधित बजट में ₹5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है.
जमाअत की मांग है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम क्रमशः 3% और 6% होना चाहिए. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आम आदमी को कोई खास राहत नहीं मिली है.
प्रसारण विधेयक
जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के मसौदे के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है. यह प्रेस पर सेंसरशिप और प्रतिबंधों के बारे में आशंकाएं पैदा करता है.
हालांकि विधेयक का उद्देश्य देश में प्रसारण क्षेत्र के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है, लेकिन ऐसी वैध चिंताएं हैं कि इसके परिणामस्वरूप ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर सेंसरशिप हो सकती है. डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता का ह्रास हो सकता है और नियमन के संबंध में अस्पष्टता हो सकती है.
विधेयक कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड के उल्लंघन पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक प्रसारण सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव करके सूचना के विनियमन के लिए एक बैक डोर सेंसर बोर्ड बनाता है.
मसौदे का सबसे चिंताजनक पहलू स्वतंत्र समाचार पोर्टलों और व्यक्तिगत तौर पर उत्पन्न समाचारों को शामिल करना है, जो ओटीटी सामग्री, शो के साथ-साथ समाचार और राय, व्याख्यात्मक वीडियो, ऑनलाइन ऑडियो-विजुअल सामग्री, धारावाहिक, वृत्तचित्र, और अन्य पारंपरिक रूप से प्रमाणित फीचर्स के लिए लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं..
इसका मतलब यह है कि विधेयक की परिभाषा में समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम “नए प्राप्त या उल्लेखनीय कार्यक्रमों” में मुख्य रूप से सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति की हाल की घटनाओं के बारे में विश्लेषण शामिल है.
यह उन सामग्री निर्माताओं को शामिल करने के लिए अस्पष्ट और व्यापक है जो प्रसारकों की पारंपरिक धारणा में फिट नहीं हो सकते हैं.इस परिभाषा में स्वतंत्र YouTube पत्रकार और समाचार विश्लेषक भी शामिल होंगे.
इसी तरह, डिजिटल समाचार वेबसाइटें भी विधेयक के दायरे में आएंगी क्योंकि यह ऐसे प्लेटफार्मों को शामिल करने के लिए “कार्यक्रम” को परिभाषित करता है.
यह पहली बार है कि समाचारों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रेरित शासन के अधीन किया जाएगा, जो आमतौर पर सिनेमा के लिए आरक्षित है, जो संभावित रूप से पूर्व-सेंसरशिप का मार्ग प्रशस्त करेगा. विधेयक के मसौदे के अनुसार, इसके प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सामग्री सेंसरशिप, अनिवार्य माफी, प्रसारण का अस्थायी निलंबन और जुर्माना जैसे दंड हो सकते हैं.
बार-बार अनुपालन न करने की स्थिति में ब्रॉडकास्टर का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. जमाअत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मसौदा विधेयक को स्थगित करने और सभी हितधारकों के साथ वास्तविक परामर्श करने का आग्रह करती है.
गाजा पर इज़राइल का नरसंहार युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
जमाअत के मीडिया विभाग के सचिव के के सुहैल ने कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा,जमाअत -ए-इस्लामी हिंद इजराइल को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में घसीटेजाने के साहसिक और समयबद्ध कदम के लिए दक्षिण अफ्रीका की सराहना करना चाहती है.
उपनिवेशवाद, कब्जे और रंगभेद से लड़ने की अपनी गौरवशाली विरासत को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीन की ओर से मोर्चा संभाला और आईसीजे के समक्ष दलील दी कि इज़राइल मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है और गाजा में नरसंहार के कृत्य कर रहा है.
दक्षिण अफ्रीका सही साबित हुआ है क्योंकि आईसीजे ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा है कि गाजा को “अनुच्छेद III में बताए गए नरसंहार और संबंधित निषिद्ध कृत्यों से बचाया जाना चाहिए, और दक्षिण अफ्रीका को अधिकार है कि कन्वेंशन के तहत इजरायल से इन दायित्वों का सम्मान करने और अनुपालन की मांग करे.
जमाअत आईसीजे की कुछ टिप्पणियों का स्वागत करती है. विशेष रूप से पैरा 54, 78 और 79 में उल्लिखित टिप्पणियों का. लेकिन हमें निराशा हुई है कि आईसीजे ने स्पष्ट रूप से गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान नहीं किया.
आईसीजे के फैसले का सकारात्मक पहलू यह है कि यह विशेष रूप से नरसंहार को रोकने के लक्ष्य को पूरा करता है और स्वास्थ्य सुविधाओं और घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमलों के लिए इजरायल की नैतिक और कानूनी निंदा करता है.
तथ्य यह है कि आईसीजे में 15-2 के बहुमत ने अधिकांश अनंतिम उपायों का समर्थन किया, जो इज़राइल को नरसंहार से दूर रहने के लिए व्यापक सहमति दर्शाता है. जमाअत ने भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ मुस्लिम देशों से गाजा में तत्काल युद्धविराम के लिए इजराइल पर दबाव डालने का आग्रह किया है.आईसीजे में इज़राइल पर लगाए गए अभियोग को गाजा पट्टी में शांति प्राप्त करने और शत्रुता की समाप्ति तक जारी रखा जाना चाहिए