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शेख मोहम्मद ने दुबई के ठेकेदारी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नया कानून जारी किया

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,दुबई
संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई में ठेकेदारी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया कानून जारी किया है।

यह कानून ठेकेदारों की वर्गीकरण प्रणाली को統一 (एकीकृत) करता है, जिससे उनकी श्रेणियाँ उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और संचालन क्षमता के अनुसार तय की जाएंगी।


🔹 एक統ित नियामक ढाँचा

यह नया कानून ठेकेदारी क्षेत्र के लिए 統ित (एकीकृत) नियामक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्गीकरण, निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। यह दुबई की स्थायी विकास रणनीति, भवन संहिता और योजना नियमों के अनुरूप है।


🔹 ठेकेदारी गतिविधियों विनियमन और विकास समिति

इस कानून के तहत, “ठेकेदारी गतिविधियों विनियमन और विकास समिति” (Contracting Activities Regulation and Development Committee) का गठन किया गया है, जिसकी स्थापना दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के निर्णय द्वारा की गई है।

इस समिति की अध्यक्षता दुबई नगर पालिका (Dubai Municipality) का एक प्रतिनिधि करेगा, और इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्य शामिल होंगे।

समिति की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

  • ठेकेदारी गतिविधियों की स्वीकृति
  • कार्यान्वयन की निगरानी
  • नीति निर्माण के लिए सिफारिशें
  • विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय
  • आचार संहिता (Code of Ethics) को अपनाना
  • क्षेत्रीय विवादों का समाधान करना

🔹 कानून का दायरा और अपवाद

यह कानून दुबई के सभी ठेकेदारों पर लागू होगा, चाहे वे सामान्य क्षेत्र में हों या विशेष विकास क्षेत्र और फ्री ज़ोन जैसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) में।

हालांकि, हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं या शेख मोहम्मद के निर्देशानुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ गतिविधियाँ इससे बाहर रखी जाएंगी।


🔹統ित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली

दुबई नगर पालिका को एक統ित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित करने और उसे “इन्वेस्ट इन दुबई (Invest in Dubai)” प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने का दायित्व सौंपा गया है। यह प्रणाली ठेकेदारों का केंद्रीय पंजीकरण रजिस्टर होगी।

नगर पालिका ठेकेदारों की श्रेणीकरण, प्रोफेशनल दक्षता प्रमाणपत्र जारी करने और आचार संहिता तैयार करने का कार्य भी करेगी।


🔹 पंजीकरण और अनुपालन

  • ठेकेदारों को इस कानून के अनुसार पंजीकरण कराना होगा।
  • वे केवल अपनी मंज़ूरी प्राप्त श्रेणी और क्षमता के दायरे में ही कार्य कर सकेंगे।
  • बिना अनुमति के उप-ठेका (sub-contracting) देना प्रतिबंधित होगा।
  • तकनीकी या वित्तीय सीमाओं से अधिक कार्य करना गैरकानूनी माना जाएगा।

🔹 उल्लंघन पर दंड

इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 से 1,00,000 दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

  • यदि एक वर्ष के भीतर अपराध दोहराया गया तो जुर्माना दोगुना होकर 2,00,000 दिरहम तक जा सकता है।
  • अन्य दंडों में शामिल हैं:
    • एक वर्ष तक गतिविधियों पर रोक
    • वर्गीकरण में कमी
    • रजिस्ट्रेशन रद्द
    • लाइसेंस रद्द
    • तकनीकी कर्मियों का निलंबन और प्रमाणपत्र रद्द करना

🔹 नियमितीकरण की अवधि

जो ठेकेदार वर्तमान में दुबई में कार्यरत हैं, उन्हें कानून प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपनी स्थिति नियमित करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति इस अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है।

इस दौरान जिनका पंजीकरण समाप्त हो रहा है, वे अपनी कानून के अनुरूप होने की मंशा जताकर नवीनीकरण कर सकते हैं।


🔹 कानून की वैधता

  • यह नया कानून आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद लागू होगा।
  • इससे पहले के ऐसे कोई भी कानून या प्रावधान जो इसके विपरीत होंगे, स्वतः रद्द माने जाएंगे।