दिल्ली दंगा 2020: सफूरा जरगर को व्यक्तिगत जाहरी से छूट, उमर खालिद, शरजील इमाम के खिलाफ पुलिस की 5 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा के मामले में सफूरा जरगर को व्यक्तिगत जाहरी से छूट दे दी है. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम आदि के खिलाफ 5 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फरवरी 2020 में हुए पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की.
नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया.दंगों के मामलों की देखरेख कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि चार्जशीट की प्रतियां सभी आरोपी व्यक्तियों और उनके वकीलों को प्रदान की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जो उपस्थित नहीं थे, वे अगली सुनवाई से पहले रसीद पाकर अहलमद (रिकॉर्ड कीपर) से अपनी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं.अदालत ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति पर ध्यान दिया और दो अभियुक्तों, देवांगना कलिता व सफूरा जरगर को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के अनुरोध को स्वीकार लिया.
एएसजे रावत ने अगली सुनवाई 14 जुलाई के लिए निर्धारित की और आदेश दिया कि सभी आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत से व्यक्तिगत रूप से अदालत में लाया जाए.