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एक्सप्लेनर: यदि लागू किया गया, तो UCC  कैसे विभिन्न समुदायों को करेगा प्रभावित

वीना नायर

27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की जोरदार वकालत की थी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है.

चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, “आप मुझे बताएं, एक परिवार में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है? क्या वह घर चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें यह याद रखना होगा कि संविधान में भी सभी के लिए समान अधिकारों का उल्लेख है.”

पीएम मोदी के बयान ने यूसीसी कार्यान्वयन पर तीखी बहस छेड़ दी है. प्रस्तावित कानून ने हाल के दिनों में काफी ध्यान आकर्षित किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी संसदीय मानसून सत्र के दौरान विधेयक पेश करने पर अड़ी हुई है.

समान नागरिक संहिता क्या है?

यूसीसी को सरल शब्दों में एक राष्ट्र, एक कानून के रूप में वर्णित किया जा सकता है. यह एक कानूनी ढांचा है जो विवाह, तलाक, विरासत या उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करता है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, नागरिक और आपराधिक कानूनों के विपरीत, जो सभी नागरिकों के लिए समान हैं, यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है. वे विभिन्न धर्मों द्वारा शासित होते हैं.

संक्षिप्त इतिहास

यूसीसी का विचार पहली बार 1864 में ब्रिटिश शासन के दौरान आया था, जब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाए गए थे. हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने इस बात में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया कि विभिन्न धार्मिक समूह व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित अपने मुद्दों को कैसे नियंत्रित करते हैं.

स्वतंत्रता के बाद, बीआर अंबेडकर ने महिलाओं के खिलाफ प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण हिंदू कानूनों को हटाने के आधार पर यूसीसी के कार्यान्वयन का सुझाव दिया. इस बहस के कारण 1950 के दशक में कानूनों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया. यह है- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956, और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956.

जैसा कि भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.

हिंदू कोड बिल के माध्यम से, महिलाएं अब अपने पिता की संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं, तलाक में गुजारा भत्ता मांग सकती हैं और अन्य अधिकारों का आनंद ले सकती हैं.

शरिया के अनुसार अपने पारिवारिक मामलों को संचालित करने के लिए, भारतीय मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं. शरिया या इस्लामी न्यायशास्त्र, कुरान और हदीस (पैगंबर मुहम्मद के कथन) पर आधारित है.

1985 में, शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जहां याचिकाकर्ताओं ने गुजारा भत्ता मांगा, ने यूसीसी पर बहस छेड़ दी. शाहबानो 69 वर्षीय मुस्लिम तलाकशुदा थीं, जिन्होंने पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने वकील पति मोहम्मद अहमद खान. से गुजारा भत्ता मांगा था.

बानो ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123 के तहत, एक व्यक्ति शादी के दौरान और तलाक के बाद अपनी पत्नी को भुगतान करने के लिए बाध्य है, ताकि वह अपनी देखभाल खुद कर सके.

याचिका को चुनौती देते हुए खान ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम में तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता को मान्यता नहीं देता है. खान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया और मांग की कि अदालतें उनके मामले से दूर रहें.

जब 1985 में इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई, तो भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) वाईवी चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123 हर नागरिक पर लागू होती है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो.

इस मामले को एक मील का पत्थर माना गया. उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डाला.

भाजपा का यूसीसी कार्यान्वयन का प्रयास

पार्टी के गठन के बाद से ही भाजपा ने यूसीसी कार्यान्वयन का समर्थन किया है. दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूसीसी को अपनाने में झिझक के लिए मुस्लिम समुदाय की बैठक की थी. संसद सत्र में, वाजपेयी ने कहा कि बदलते समय के साथ, इस्लामिक देशों ने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया है.सवाल उठाया कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता.

हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक उद्देश्य के लिए यूसीसी का सुझाव दिया है. समय के साथ, दुनिया भर के कई इस्लामी देशों ने अपने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन किया है. फिर भी, भारत को राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए मुस्लिम या ईसाई व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अल्पसंख्यक समूहों के साथ तर्क करने के लिए राजनीतिक स्थान नहीं मिला है.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से लगातार यूसीसी के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला है. यूसीसी के अलावा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को कुछ स्वायत्तता प्रदान की और राम मंदिर का निर्माण. अयोध्या भाजपा का प्रमुख चुनावी मुद्दा था.

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ, केंद्र स्पष्ट रूप से यूसीसी को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है.

यूसीसी और इसके निहितार्थ

यदि यूसीसी लागू किया जाता है, तो व्यक्तिगत कानूनों में निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना ह.

-विवाह की आयुः यूसीसी के तहत, धर्म की परवाह किए बिना सभी को विवाह के लिए एक ही अनिवार्य आयु का पालन करना होगा. इससे भ्रम पैदा हो सकता है. मुस्लिम कानून के तहत, एक लड़की युवावस्था प्राप्त करने के बाद शादी के लिए तैयार है. हिंदू कानून में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 और 18 वर्ष है. 21वें विधि आयोग, जिसने यूसीसी को खारिज कर दिया था, ने तर्क दिया कि इससे इस रूढ़ि को बढ़ावा मिला कि पत्नी को अपने पति से छोटी होनी चाहिए.

-बहुविवाहः केंद्र का तर्क है कि यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को खत्म कर सकता है. हालांकि इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 1.9 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने 1.3 प्रतिशत हिंदू महिलाओं की तुलना में बहुविवाह की पुष्टि की. 21वें विधि आयोग ने कहा कि बहुविवाह भारतीय मुसलमानों द्वारा अपनाई जाने वाली एक असामान्य प्रथा है. यह भी नोट किया गया कि बहुविवाह का अक्सर अन्य धर्मों के लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जो केवल कानूनी रूप से कई बार शादी करने के लिए इस्लाम कबूल लेते हैं.

-बच्चों को गोद लेना और उनकी अभिरक्षा : हिंदू कानून में, गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के बराबर होता है, जबकि मुस्लिम कानून कफाला का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि गोद लिया गया बच्चा पालक माता-पिता की देखभाल और मार्गदर्शन में है. बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में, हिंदू कानून के अनुसार पिता को कानूनी अभिभावक माना जाता है. यदि दंपत्ति की शादी के बिना बच्चा पैदा होता है, तो मां को उनका कानूनी अभिभावक माना जाता है. 21वें विधि आयोग ने पाया कि यद्यपि हिंदू कानून को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए संहिताबद्ध किया गया, लेकिन बच्चों की हिरासत काफी हद तक पुरुष-प्रधान क्षेत्र ही रही.

तलाकः 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार एक सरल तलाक प्रक्रिया का सुझाव दिया है. ऐतिहासिक शाह बानो (तीन-तलाक) मामले का फैसला, जो एक मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह होने तक गुजारा भत्ता के लिए पात्र बनाता है, विवाह में भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करने वाली कई महिलाओं के लिए एक राहत है.

यूसीसी की जरूरत नहींः धार्मिक समुदाय

यूसीसी के खिलाफ प्रमुख विरोध यह है कि इसके कार्यान्वयन से विभिन्न धर्मों के तहत अनिवार्य कानून कमजोर हो जाएंगे और विभिन्न आदिवासी समुदायों को बहुसंख्यक (हिंदू) कानून का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा है कि उसने विधि आयोग को अपनी आपत्तियां भेजी हैं, जिसमें मांग की गई है कि न सिर्फ आदिवासियों बल्कि हर धार्मिक अल्पसंख्यक को ऐसे कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए.

एक प्रेस बयान में, एआईएमपीएलबी ने कहा,ऐसा कोड भारत जैसे बहु-धार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश के लिए न तो प्रासंगिक है और न ही फायदेमंद.

सिख समुदाय की शीर्ष प्रतिनिधि संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) भी यूसीसी को अनावश्यक बताते हुए खारिज करती है. समिति के अनुसार, यूसीसी अल्पसंख्यकों के अस्तित्व, उनके धार्मिक संस्कारों, परंपराओं और संस्कृति का दमन है.

नागालैंड ट्राइबल काउंसिल ने भी यूसीसी का विरोध करते हुए कहा है कि यदि कानून लागू किया गया, तो यह संविधान के अनुच्छेद 371 ए को कमजोर कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून नागा समुदाय की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा. मिजोरम, मेघालय, असम और झारखंड के अन्य आदिवासी समूहों ने प्रस्तावित यूसीसी के विरोध में आवाज उठाई है.

भाजपा के सहयोगी भी विरोध में

मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने कहा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का विचार है कि यूसीसी भारत की ताकत और पहचान के विचार के खिलाफ है, जो इसकी विविधता से आती है. एनपीपी राज्य में भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में है.

कानून और न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा ने कहा कि केंद्र का एक सूत्रीय एजेंडा है मनुस्मृति लागू करना और हिंदू-राष्ट्र बनाना. डॉ. बीआर अंबेडकर यूसीसी लाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं पर अत्याचार होता था.

कांग्रेस ने अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा कि यूसीसी इस स्तर पर अवांछनीय है. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने इस शर्त पर अपना समर्थन दिया कि यूसीसी को व्यापक परामर्श के बाद ही लागू किया जाना चाहिए.

14 जून को, 22वें विधि आयोग, जिसे हाल ही में तीन साल का विस्तार मिला है, ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने समाचार एजेंसी को बताया, 28 जून, 2023 तक हमें लगभग 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं.

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बुधवार को दावा किया कि समान नागरिक संहिता एक मुश्किल मुद्दा है और इसे आसान बनाने के प्रयास जारी है.

यह पूछे जाने पर कि क्या यूसीसी का हिंदू राष्ट्र के विचार से कोई संबंध है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा, “निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ही प्रगति का एकमात्र रास्ता नहीं है. हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है.”

-सियासत डाॅट काॅम से साभार