इमरान खान की गिरफ्तारी कितनी सही ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला
मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इस्लामाबाद
मुख्य न्यायाधीश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी या अवैध है, यह निर्धारित करने से संबंधित मामले का फैसला सुरक्षित रखा है.इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए गृह सचिव की अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त किया और आईजी इस्लामाबाद से कहा कि आईजी साहब! आओ और हमें बताओ कि क्या हुआ.
आईजी इस्लामाबाद ने कोर्ट को बताया कि एनएबी ने वारंट जारी किया था. इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वारंट की कॉपी पेश की और बताया कि एनएबी को जितनी भी ताकत की जरूरत होती है, वह उसकी मदद लेती है.
बैरिस्टर गौहर ने कोर्ट मंे आकर घटनाक्रम सुनाया और कहा कि वकीलों पर अत्याचार किया गया. हमारी वकालत पूरी तरह से समाप्त हो गई. इमरान खान व्हीलचेयर पर थे. रेंजर्स बायोमेट्रिक्स से पहले उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे. मुझ पर और अली बुखारी पर स्प्रे किया गया. इमरान खान के सिर पर रॉड से वार किया गया. उनके पैर में भी चोट आई है.
वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है. इमरान खान से उनका मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता. अगर जमानत अर्जी दायर की जाती है, तो उन्हें अदालत परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. भले ही जमानत खारिज कर दी गई हो. फिर भी गिरफ्तार किया गया. उन्हें अदालत के परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. कहता है कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. एनएबी के मामले में अखबार से पता चला कि पूछताछ को जांच में बदल दिया गया. इमरान खान की जमानत अर्जी तैयार की जा चुकी थी, जब यह सब हुआ तब इमरान खान बायोमेट्रिक्स की प्रक्रिया से गुजर रहे थे.
एडवोकेट अली बुखारी ने कोर्ट को बताया कि सलमान सफदर और मैं एटीसी से एक साथ निकले थे. इमरान खान के आने पर मैं बायोमेट्रिक रूम में था. कोर्ट का स्टाफ भी था जिसने उन्हें अंदर आने को कहा. फिर भगदड़ हुई. रेंजर आते हैं और दरवाजा नहीं खोलले ने पर पुलिसवाले शीशा तोड़ देते हैं.
वकील फैसल चैधरी ने कहा कि यह न्यायपालिका, वकीलों और इस्लामाबाद पुलिस पर हमला है.अतिरिक्त अटार्नी जनरल ने कहा कि वे रास्ते में हैंण् पता चला है कि शेलिंग हो रही है.आप जानते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता.वकील फैसल चैधरी ने कहा कि आज गुस्से का दिन है.वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि रास्ते में मुझे भी रोका गया लेकिन मैं पहुंच गया.
क्या यह गिरफ्तारी कानूनी है?
चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मुझे नहीं पता कि एनएबी इस तरह से गिरफ्तारी करता है. क्या यह गिरफ्तारी कानूनी है?मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने निर्देश दिया कि एनएबी किसी को भी तलब करे, डीजी एनएबी या अभियोजक जनरल किसे बुलाया जाए?इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को तलब किया.
इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा कोर्ट मंे आए और कहा कि मेरी गुजारिश है कि इमरान खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए.
वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान को डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गिरफ्तारी के लिए ऐसा हमला उन्होंने कभी नहीं देखा.अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मनूर इकबाल दगल ने सवाल किया कि क्या बार रूम या पार्किंग एरिया को कोर्ट माना जाएगा.अपर महाधिवक्ता के बयान पर वकीलों ने शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाए.
एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनूर इकबाल दगल ने कहा कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका नहीं है.इस्लामाबाद के महाधिवक्ता जहांगीर जादून ने अनुरोध किया कि इस घटना की जांच होनी चाहिए.
आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ जमा करने की अनुमति देते हैं, तो मुझे यह भी नहीं पता कि यह घटना इसी कोर्ट रूम में हुई है या कहीं और.प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह सब ख्वाजा हारिस ने स्पष्ट किया है कि घटना कब और कैसे हुई.
आईजी इस्लामाबाद ने कहा, देखता हूं अगर मेरी पुलिस फोर्स भी घायल हुई है तो वो कैसे हैं?अपर गृह सचिव ने डाइस पर आकर कहा कि यहां रेंजरों की टुकड़ी तैनात की गई है.चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उनकी स्टैंडिंग पोजिशन नहीं थी. सिस्टम टूटेगा तो हम कहां खड़े होंगे? यह सिस्टम के बारे में है और यह कैसे काम करता है.
एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अनुरोध किया कि मैं उनसे रिपोर्ट तैयार करने और सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध करता हूं.वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मामला है कि जमानत की प्रक्रिया में बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन का मामला है.आधे घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया.