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MoHRE की नई गाइडलाइन: किन हालात में UAE में नौकरी जा सकती है, जानिए विस्तार से

मुस्लिम नाउ ब्यूरो,,अबू धाबी

– संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच रोजगार अनुबंध समाप्त करने की 9 वैध परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की हैं। यह कदम न केवल श्रम बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए उठाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखना और दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा करना भी है।

मंत्रालय ने इन दिशानिर्देशों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करते हुए बताया कि यह नीतियाँ यूएई विज़न 2031 के अनुरूप तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मानव संसाधन क्षेत्र को अग्रणी बनाना है।


✅ MoHRE द्वारा परिभाषित अनुबंध समाप्ति की 9 वैध स्थितियाँ:

  1. अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाना और नवीकरण न होना
    – यदि कर्मचारी का अनुबंध तय अवधि का था और वह समयसीमा पूरी हो गई हो, तथा उसे आगे नहीं बढ़ाया गया हो।
  2. आपसी सहमति से लिखित रूप में अनुबंध समाप्त करना
    – कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आपसी समझौते से अनुबंध को खत्म कर सकते हैं, बशर्ते यह लिखित हो।
  3. किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस पीरियड का पालन करते हुए अनुबंध समाप्त करना
    – नियोक्ता या कर्मचारी, अनुबंध में निर्धारित नोटिस अवधि और शर्तों के तहत इसे समाप्त कर सकते हैं।
  4. नियोक्ता की मृत्यु
    – यदि नियोक्ता का निधन हो जाता है और अनुबंध की प्रकृति उसकी निजी भूमिका से जुड़ी होती है।
  5. कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता
    – किसी आधिकारिक मेडिकल संस्थान से पुष्टि होने पर कर्मचारी की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा।
  6. कर्मचारी को अंतिम रूप से दोषी ठहराते हुए तीन माह या उससे अधिक की सजा सुनाई जाना
    – अंतिम न्यायिक आदेश के तहत अगर कर्मचारी को लंबी जेल सजा मिलती है।
  7. संस्थान का स्थायी रूप से बंद हो जाना
    – यदि कंपनी या कार्यस्थल को स्थायी रूप से बंद किया जाता है, जैसा कि श्रम कानूनों में परिभाषित है।
  8. नियोक्ता का दिवालिया होना या असाधारण वित्तीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होना
    – ऐसी स्थिति में जब संस्था आर्थिक रूप से संचालन योग्य न रह जाए।
  9. वर्क परमिट के नवीनीकरण की शर्तों को पूरा करने में कर्मचारी की विफलता
    – जब यह स्थिति नियोक्ता के नियंत्रण से बाहर हो और कर्मचारी वीजा/परमिट अपडेट न करवा पाए।

⚖️ अन्य वैध कारण और कानूनी शर्तें

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि उत्पन्न होती है जिससे व्यवसाय को संचालन में कठिनाई होती है, तो भी अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
हालांकि, हर स्थिति में यूएई के कार्यकारी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।


🧾 यूएई में रोज़गार के 6 प्रकार

MoHRE ने यह भी बताया कि वर्तमान में यूएई में 6 तरह के रोजगार अनुबंध मान्य हैं, जो कार्यस्थल पर लचीलापन और विविधता को बढ़ावा देते हैं:

  1. पूर्णकालिक रोजगार (Full-time):
    – एक नियोक्ता के लिए नियमित और पूर्ण समय काम करना।
  2. अंशकालिक रोजगार (Part-time):
    – सीमित घंटों या दिनों में एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम करना।
  3. अस्थायी रोजगार (Temporary):
    – विशेष कार्य या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध आधारित काम।
  4. लचीला रोजगार (Flexible):
    – कार्य के घंटे/दिन कार्य की मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तय किए जाते हैं।
  5. रिमोट वर्क (Remote Work):
    – कर्मचारी का कार्य आंशिक या पूर्ण रूप से ऑफिस से बाहर होना।
  6. जॉब शेयरिंग (Job Sharing):
    – दो या अधिक कर्मचारी मिलकर एक ही पद की जिम्मेदारी साझा करते हैं और वेतन का बंटवारा अनुपातिक रूप से होता है।

🎯 नीति का उद्देश्य: स्थायित्व, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता

MoHRE ने दोहराया कि यह नई गाइडलाइन यूएई के श्रम बाजार को अधिक लचीला, कुशल और अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। साथ ही, यह नियोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और स्पष्ट कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

इस नीति से ना केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि कंपनियों को भी यह स्पष्ट दिशा देती है कि वे किस परिस्थिति में अनुबंध समाप्त कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक कानूनी विवादों से बचा जा सके।


📌 निष्कर्ष:
यूएई में काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इन नियमों की जानकारी रखें और उन्हें पूरी तरह से समझें। इससे न केवल कार्यस्थल पर भरोसे का वातावरण बनेगा, बल्कि श्रम बाजार में पारदर्शिता और न्याय की भावना भी प्रबल होगी।


Input: Gulf news

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