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निजामुद्दीन मरकजः उच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से खोलने को पुलिस की अनुमति लेने को कहा

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि वह संबंधित पुलिस थाने में एक आवेदन दायर करे जिसमें निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने के लिए पूरे मस्जिद परिसर को फिर से खोलने की अनुमति की मांग की जाए.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा हाल में जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए धार्मिक स्थल को फिर से खोलने के लिए वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने इसे हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास तुरंत आवेदन करने को कहा.

सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील रजत नायर ने अदालत को आश्वासन दिया कि आवेदन पर कानून के अनुसार तुरंत और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा.बता दें कि दिल्ली में कोविड पॉजिटिव मामलों में तेजी आने के बाद मरकज को 3 मार्च, 2020 को बंद कर दिया गया था.

इससे पहले की सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए वकील नायर ने कहा कि पहले पांच लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और इस साल भी धार्मिक त्योहारों में ऐसा करने की इजाजत दी जाए.

पिछली सुनवाई में, पीठ ने पूछाः ‘‘श्री नायर, आप कृपया निर्देश मांगें कि यदि पहली मंजिल के उद्घाटन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो शेष भाग को खोलने के लिए क्या आपत्ति हो सकती है, आप इनकी बात पर ध्यान दें. जहां तक ​​धार्मिक त्योहारों का संबंध है, आपको कोई आपत्ति नहीं है. हर दिन के लिए क्यों नहीं?‘‘
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए और मस्जिद परिसर को नहीं खोला जाना चाहिए.