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तोशा खाना मामलाः इमरान खान को 3 साल की सजा, जमान पार्क से गिरफ्तार, पांच नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, इस्लामाबाद

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत से तोशा खाना मामले के फैसले के बाद पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया है.पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.शनिवार को इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने तोशा खाना मामले में सुरक्षित फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित कर दिया.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पीटीआई चेयरमैन को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया है.कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को इमरान खान को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी ने स्थानीय टीवी से बात करते हुए कहा कि अभी कोर्ट का फैसला आया है. इस बीच पुलिस जमान पार्क पहुंच गई है.उन्होंने कहा कि फैसले को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.उन्होंने बातचीत में कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जब इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर खान ने कहा कि वह 12ः30 बजे मामले का फैसला सुनाएंगे.इससे पहले कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ख्वाजा हारिस को दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में पेश होने का समय दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए.

ख्वाजा हारिस के सहायक वकील ने कोर्ट में पेश होते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस फिलहाल जवाबदेही अदालत में व्यस्त हैं, इसलिए वह पेश नहीं हो सके.सहायक वकील ने कहा कि वहां से निकलते ही वह कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे.जज हुमायूं दिलावर खान ने कहा कि अगर ख्वाजा हारिस पेश नहीं होंगे तो क्या होगा? कल के आदेश में उपस्थिति के स्पष्ट निर्देश थे.

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते हैं.ख्वाजा हारिस को 12 बजे पेश किया जाए अन्यथा फैसला सुरक्षित रखा जाएगा.स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सत्र न्यायालय को फिर से पक्षों को सुनना चाहिए और स्वीकार्यता याचिका पर निर्णय लेना चाहिए.अदालत ने तोशा खाना मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के इमरान खान के अनुरोध को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के जज को बदलने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर तोशा खाना मामले की सुनवाई करेंगे.इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने इमरान खान की अपील पर यह फैसला सुनाया.

इमरान खान ने आठ याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें तोशा खाना मामले की सुनवाई रोकना, जज हुमायूं दिलावर को बदलना और बचाव का अधिकार खत्म करना शामिल था.जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशा खाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तलब किया था.